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Traffic Challan: ट्रैफिक चालान माफ़ करवाने का एक और मौका..इस दिन लगेगी लोक अदालत

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Traffic Challan खत्म करवाने का शानदार मौका, यहां लगने जा रही है लोक अदालत

Traffic Challan: अगर आपका भी ट्रैफिक चालान हो गया है और आप अपना चालान (Traffic Challan) माफ करवाना चाहते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि ट्रैफिक चालान जीरो करवाने वाले लोगों के पास एक शानदार मौका है। दिल्ली पुलिस ने पेंडिंग ट्रैफिक चालान (Pending Traffic Challan) को खत्म करने के लिए स्पेशल ईवनिंग कोर्ट्स लगाने का ऐलान किया है। ये अदालतें 20 दिसंबर 2024 से दिल्ली की जिला अदालतों (District Courts) में लगाई जाएंगी। अदालत की टाइमिंग शाम 5 बजे से 7 बजे तक रहेगी। इस दौरान आप स्पेशल ईवनिंग कोर्ट्स (Special Evening Courts) में अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान को जीरो करवा सकते हैं।

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समझ लीजिए पूरी प्रक्रिया

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह स्पेशल ईवनिंग कोर्ट्स द्वारका के अलावा कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, राउस एवेन्यू कोर्ट, साकेत कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट में चलाई जाएगी। इसके लिए आपको पहले से ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा।

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अपॉइंटमेंट लेने के लिए सबसे पहले आपको https://traffic.delhipolice.gov.in/evecourtddc पर जाना होगा। इसके बाद आपको गाड़ी का नंबर और कैप्चा भरना होगा। तब चलान और नोटिस प्रिंट करने के लिए सर्च बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 31 दिसंबर 2021 तक के लंबित वर्चुअल कोर्ट चलान और नोटिस प्राप्त होंगे।

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पूरा माफ हो सकता है आपका चालान

आपको बता दें कि अगर आपका चालान 1000 रुपये का है, तो आप कोर्ट से माफी भी मांग सकते हैं और नरम रुख अपनाने की अपील कर सकते हैं। कोर्ट अपने विवेक से चालान 500 रुपये या 200 रुपये भी कर सकती है। हालांकि आपका चालाना पूरा भी माफ हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से जज के विवेक पर निर्भर करता है। इवनिंग कोर्ट नियमित कोर्ट की तरह काम करती है, जिसमें महीने के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई जाती है।