Delhi News: अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और पुरानी गाड़ी चलाते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) के परिवहन विभाग ने पुरानी गाड़ियों (Old Cars) के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े नियमों और प्रावधानों को साफ बताते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक अब इन्हीं गाइडलाइंस (Guidelines) के अनुसार पुरानी गाड़ियों के मामले में कार्रवाई की जाएगी।
ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करने के लिए tau.id/2iy6f लिंक पर क्लिक करें
ये भी पढ़ेंः ख़ुशख़बरी..Noida सेक्टर-62 से साहिबाबाद तक मेट्रो को हरी झंडी..ये है डिटेल
परिवहन विभाग (Transport Department) जल्द ही हाई कोर्ट को भी इन गाइडलाइंस के बारे में अवगत कराएगा, जिससे अगर कोई व्यक्ति अपनी जब्त की गई गाड़ी को छुड़ाने की अपील लेकर कोर्ट में जाए, तो कोर्ट इन गाइडलाइंस के आधार पर उचित फैसला कर सके। ये गाइडलाइंस ओल्ड एज चीकल्स के खिलाफ कार्रवाई के मामले में एनफोर्समेंट एजेंसियों, स्क्रैपर्स और गाड़ी के ओनर्स के अधिकारों और सीमाओं को स्पष्ट करती है।
पुरानी गाड़ियों को लेकर क्या है नियम
आपको बता दें कि, दिल्ली-एनसीआर में डीजल की 10 स्खल और पेट्रोल की 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के चलाने पर पाबंदी है। ऐसी गाड़ियों को जब्त करके स्क्रैप करने का नियम है। लेकिन, अगर कोई व्यक्ति अपने ओवर एज वीकल को दिल्ली के बाहर किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड कराना चाहता है, तो उसके लिए भी अलग से प्रावधान हैं। साथ ही स्क्रैप डीलरों के लिए भी नियम बना दिए गए हैं। इस सबके बाद भी पुरानी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कई तरह के विवाद हो रहे थे और परिवहन विभाग को लोगों की तरफ से कई शिकायतें भी मिल रही थीं।
सबसे ज्यादा शिकायतें स्क्रैपर और एनफोर्समेंट टीमों की मनमानी को लेकर हो रही थी। कई लोगों को तो अपनी जब्त की गई गाड़ियां छुड़वाने के लिए हाई कोर्ट भी जाना पड़ता था। कोर्ट के आदेशों के कारण ही परिवहन विभाग की एनफोर्समेंट ड्राइव भी पिछले लगभग 6 महीने से रुकी हुई है। पिछले साल अगस्त में हाई कोर्ट ने परिवहन विभाग को इस विषय में स्पष्ट नीति बनाने का आदेश दिया था। उसी पर अमल करते हुए अब परिवहन विभाग की स्क्रैपिंग सेल के स्पेशल कमिश्नर ने ये गाइडलाइंस जारी की है।
नए नियमों की प्रमुख बातें
किसी भी पब्लिक प्लेस, जैसे सड़क, फुटपाथ, ड्रेनेज, सरकारी पार्किंग जैसी जगहों पर खड़े ओवरएज बीकल्स को एनफोर्समेंट एजेसी जब्त कर सकती है।
अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है और वह स्क्रैप करने योग्य है, तो ऐसी गाड़ियों को स्क्रैपिंग फेसिलिटी में भेज दी जाएगी।
सड़क पर चल रही या पब्लिक प्लेस पर पार्क की हुई ओवरएज गाड़ी को केवल पहली बार जब्त करने पर ही छोड़ा जाएगा। दूसरी बार में कोई छूट नही मिलेगी।
गाडियां केवल इसी शर्त पर छोड़ी जाएगी कि ओनर उन्हें दिल्ली के बाहर किसी अन्य राज्य रजिस्टर्ड कराएगा।