Supertech: अरोड़ा साहब का कोर्ट से सवाल..भड़क गए जज साहब!

दिल्ली NCR
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Supertech: दिल्ली-NCR के बिल्डर सुपरटेक(Supertech) और इनके मालिक और चेयरमैन आरके अरोड़ा(RK Arora) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुनवाई के दौरान चेयरमैन आरके अरोड़ा ने कोर्ट से सवाल किया कि उनकी गिरफ्तारी का आधार पता नहीं है, इसी वजह से वो जमानत याचिका दायर करने में सक्षम नहीं हैं.

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आपको बता दें अदालत ने आर.के अरोड़ा की न्यायिक हिरासत अवधि सात अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है. प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में अरोड़ा को धनशोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था.


पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला की अदालत में आरोपी अरोड़ा को न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद पेश किया गया. जहां से अदालत ने आरोपी अरोड़ा की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने के निर्देश दिए. वहीं, आरोपी की तरफ से गिरफ्तारी का आधार बताने संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए भी अदालत ने सात अगस्त की तारीख तय की. ईडी ने आरोपी की याचिका पर अदालत में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. आरोपी की तरफ से कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी का आधार पता नहीं होने के चलते जमानत याचिका दायर करने में सक्षम नहीं है।

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कोर्ट ने 10 जुलाई को अरोड़ा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 28 जून को कोर्ट ने अरोड़ा को 10 जुलाई तक की ईडी हिरासत में भेजा था. ईडी ने अरोड़ा को 27 जून को गिरफ्तार किया था. सुपरटेक समूह के खिलाफ दिल्ली, Haryana और Uttar Pradesh में कई First Information Report दर्ज हैं. इसी आधार पर ईडी ने सुपरटेक समूह, उसके निदेशकों व प्रमोटरों के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का केस दर्ज किया था. अप्रैल में ईडी ने सुपरटेक और उसके निदेशकों की 40 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त की थीं.

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