Birth Certificate News: बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) को लेकर सख्त आदेश जारी हुए है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने बच्चे के जन्म के पंजीकरण के लिए नए नियम (New Rules) तय किए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय के तैयार किए गए मॉडल नियमों के तहत बच्चे (Children) के जन्म का पंजीकरण करते समय पिता और मां दोनों के धर्म को अलग-अलग दर्ज किया जाएगा। इस नियम को राज्य सरकार की ओर से नोटिफाई (Notify) किया जाएगा। पढ़िए पूरी खबर…
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मंत्रालय के तैयार किए गए मॉडल नियमों (Model Rules) के तहत बच्चे के जन्म का पंजीकरण करते समय पिता और मां दोनों के धर्म को अलग-अलग दर्ज किया जाएगा। इस नियम को राज्य सरकार (State Government) की ओर से नोटिफाई किया जाएगा। पहले जन्म रजिस्टर करते समय केवल परिवार का धर्म दर्ज किया जाता था, अब जो प्रस्तावित ‘फॉर्म नंबर 1 जन्म रिपोर्ट’ है उसमें धर्म वाले कॉलम का विस्तार किया जाएगा इसमें अब पिता का धर्म और मां का धर्म भी बताना होगा।
जन्म और मृत्यु डेटाबेस राष्ट्रीय स्तर पर होगा
संशोधित अधिनियम (Revised Act) के मुताबिक जन्म और मृत्यु डेटाबेस को राष्ट्रीय स्तर पर मेनटेन किया जाएगा और इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के लिए किया जा सकता है, मतदाता सूची, आधार संख्या, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे अन्य डाटाबेस को अपडेट करने के लिए भी किया जा सकता है।
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इस कानून से जन्म प्रमाण पत्र (Birth certificate) एक ऐसा जरूरी दस्तावेज होगा जिसके जरिए सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। नए कानून से देश में जन्म तिथि और जन्म स्थान को साबित करने के लिए तमाम दस्तावेजों को दिखाने से बचा जा सकेगा।