Sidhu Moosewala Mother IVF Treatment Case: दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala) की मां चरण कौर के 58 साल की उम्र में आईवीएफ के जरिए डिलीवरी को लेकर खूब चर्चा में है। वहीं मूसेवाला की मां की IVF डिलीवरी की रिपोर्ट मांगने पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री (Health Minister) डॉ. बलबीर सिंह केंद्र भड़के हुए हैं।
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दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर के 58 साल की उम्र में IVF के जरिए एक बच्चे को जन्म देने के मामले में घमासान मचा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगने को लेकर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया।
केंद्र पर भड़के पंजाब की स्वास्थ्य मंत्री
डॉ. बलबीर सिंह ने केंद्र के कदम की आलोचना की और आरोप लगाया कि यह उनकी घटिया सोच है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पंजाब की सरकार मूसेवाला की मां और पिता को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। बीते बुधवार को पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और मां चरण कौर को बधाई दी और कहा कि उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाएगा। यह पत्र केंद्र सरकार ने भेजा है। केंद्र सरकार चालाकी कर रही है। उनकी सोच घटिया है।
‘आप’ की सोशल मीडिया पर अपील
आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने भी सोशल मीडिया X पर लिखा कि दरअसल, पंजाब सरकार से सिद्धू मूसेवाला की माता की चरण कौर के आईवीएफ इलाज की रिपोर्ट की मांग केंद्र सकार द्वारा की गई है। सीएम भगवंत मान पंजाबियों की भावनाओं, उनके जज्बातों का दिल से सम्मान करते हैं लेकिन इन कागजातों की मांग केंद्र सरकार ने की है। सभी पंजाबियों और सिद्धू मूसेवाला के परिवार के शुभचिंतकों को अपील है कि वह अफवाहों से सावधान रहें। पार्टी ने पोस्ट के साथ केंद्र की ओर से जारी पत्र भी साझा किया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने मांगी है रिपोर्ट सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने 58 की उम्र में IVF तकनीक से बच्चे को जन्म दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र लिखकर पंजाब सरकार सरकार से रिपोर्ट जल्द सौंपने को कहा है। चरण कौर की उम्र को लेकर सवाल भी पूछा गया है।
इसमें कहा गया है कि सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 21 (G) (I) के तहत इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए महिला की निर्धारित उम्र 21 से 50 वर्ष के बीच है। इस मामले की जांच करने और एआरटी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जाए।