Punjab के शिक्षकों के लिए जरूरी खबर है।
Punjab News: पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों (Government Schools) में कार्यरत पीजीआई और आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापकों के लिए पे-स्केल (Pay Scale) संबंधित एक अहम आदेश जारी किया है। यह निर्णय पंजाब सरकार (Punjab Government) के स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) द्वारा राज्य सरकार के समय-समय पर जारी नियम और हिदायतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
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इस आदेश के तहत पहले जारी किए गए संशोधन पत्र (Amendment letter) नंबर 16/4-2012 अमला III (3) तिथि 26 अक्टूबर 2012 को वापस ले लिया गया है। अब, पंजाब सरकार वित्त विभाग (Finance Department) के पत्र संख्या 5.10.09-5, तिथि 5 अक्टूबर 2011 के मुताबिक संबंधित अध्यापकों के पे-स्केल में संशोधन किया जाएगा।
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सरकार ने इस फैसले के तहत यह सुनिश्चित किया है कि सभी कार्रवाई पंजाब सरकार (Punjab Government) द्वारा जारी नियमों, हिदायतों और माननीय कोर्ट के आदेशों के अनुरूप की जाए। साथ ही, यदि इस फैसले से कोई रिकवरी बनती है, तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाएगा।