2021 में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी
शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बेची गई संपत्तियों के लिए आवंटियों को बिक्री मूल्य जमा करने का समय घटाकर छह महीने किया गया
Punjab News: शहरी स्थानीय सरकारों द्वारा बेची गई संपत्तियों के लिए भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और इसमें तेजी लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट ने “पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज़ नियम, 2021” में अहम संशोधन को मंज़ूरी दे दी है। इस संबंध में निर्णय आज मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया।
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इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस संशोधन के तहत कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि शहरी स्थानीय सरकारों द्वारा बेची गई संपत्तियों की बिक्री कीमत को अब अलॉटियों को छह महीने (180 दिन) के भीतर जमा करवाना होगा। पहले यह राशि छह अर्धवार्षिक किस्तों में जमा की जाती थी। इस निर्णय का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व वसूली में तेजी लाना, नगरपालिका इकाइयों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना और देर से भुगतान से जुड़े कानूनी विवादों को कम करके आम जनता को सुविधा प्रदान करना है।
पंजाब को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु पंजाब इनोवेशन मिशन के लिए पांच करोड़ रुपए की मंज़ूरी
पंजाब में व्यापार समर्थक और गतिशील माहौल बनाकर राज्य के विकास की संभावनाओं को और गति देने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने “पंजाब इनोवेशन मिशन” के लिए पांच करोड़ रुपए आवंटित करने की मंज़ूरी दे दी है। यह निर्णय राज्य की विकास संभावनाओं को उजागर करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और निवेश को आकर्षित करके समृद्ध अर्थव्यवस्था के निर्माण में मिशन के उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पंजाब को देश भर में एक औद्योगिक केंद्र के रूप में तेजी से विकसित करने हेतु यह मिशन एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करेगा।
पंजाब पुलिस में 207 विशेष पदोन्नति प्राप्त कैडर के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों को मंजूरी
पंजाब पुलिस में विशेष रूप से खेल कोटे से पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों की पदोन्नतियों को सुचारू करने के उद्देश्य से पंजाब कैबिनेट ने 207 विशेष पदोन्नति प्राप्त कैडर में सेवा दे रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाने की मंज़ूरी दे दी है। इस निर्णय से इन पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की भविष्य की पदोन्नतियाँ नियमबद्ध होंगी और इनके अन्य सेवा संबंधी मामलों का संचालन भी सुचारू रूप से किया जा सकेगा।
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पंजाब नामित अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2025 को मंजूरी
अप्रचलित कानूनों को रद्द करने/नियमित करने और अपराधमुक्त (डीक्रिमिनलाइजेशन) करने की समीक्षा के लिए सचिवों की समिति की सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट ने “पंजाब नामित अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2025” को मंजूरी दे दी है। समिति की सिफारिशों के अनुसार वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और अपने नामित अधिनियमों को रद्द करने की सिफारिश की। ये अधिनियम विभाग को राज्य के समेकित कोष (कनसॉलिडेटेड फंड) से खर्च करने का अधिकार देते हैं। जिन नामित अधिनियमों की अवधि समाप्त हो चुकी है, उन्हें रद्द करने से उन वैध कार्रवाइयों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो इन अधिनियमों के अंतर्गत की गई थीं या की जानी थीं।
