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Punjab पुलिस ने 6 पिस्टल सहित जग्गू भगवांपुरिया गैंग के सदस्य को किया गिरफ्तार

पंजाब
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पंजाब पुलिस ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत पंजाब को एक सुरक्षित और संरक्षित राज्य बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई

डीजीपी गौरव यादव ने कहा, बरामद हथियार मध्य प्रदेश से तस्करी करके पंजाब में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लाए गए थे

जग्गू भगवांपुरिया गैंग का मुख्य सदस्य भी पहचाना गया, उसे पकड़ने के लिए मैनहंट जारी: डीजीपी पंजाब

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित और संरक्षित राज्य बनाने के अपने संकल्प को पूरा करते हुए पंजाब पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए जग्गू भगवांपुरिया गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। उसके पास से छह .32 बोर पिस्टल और 10 कारतूस बरामद किए गए हैं।
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पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने शनिवार को इस ऑपरेशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गुरबाज सिंह, जो तरनतारन जिले के सुभा सिंह गांव का निवासी है, पहले से ही हत्या की कोशिश, छीना झपटी, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित आठ आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

डीजीपी ने बताया कि सीआई अमृतसर की एक टीम को सूचना मिली थी कि गुरबाज सिंह और उसका साथी जग्गू भगवांपुरिया गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और उनके पास अवैध हथियार हैं, जो पंजाब में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लाए गए थे। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अमृतसर-तरनतारन बाइपास हाईवे के भारतीय प्रबंधन संस्थान अमृतसर के पास स्थित चर्च के पास एक छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

प्रारंभिक जांच में पता चला कि बरामद हथियार मध्य प्रदेश से तस्करी करके पंजाब में अपराधों के लिए लाए गए थे। डीजीपी ने यह भी कहा कि इस मॉड्यूल के एक प्रमुख सदस्य की पहचान की गई है, जो सीधे जग्गू भगवांपुरिया गैंग से जुड़ा हुआ है, और उसे पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

डीजीपी ने आगे बताया कि पुलिस विभाग इस मामले की गहरी जांच कर रहा है ताकि हथियारों की तस्करी की आपूर्ति श्रृंखला और इसमें शामिल अन्य आरोपियों का पता चल सके।

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इस मामले में एफआईआर संख्या 10 दिनांक 28-02-25 पुलिस स्टेशन राज्य विशेष संचालन शाखा (एसएसओसी), अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) और 111 के तहत दर्ज की गई है।