Punjab News: भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान (Vote) वाले दिन की कवरेज करने के लिए ड्यूटी पर तैनात पंजाब के मीडिया-कर्मियों को लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) 2024 में पोस्टल बैलेट (Postal Ballot) के द्वारा वोट डालने की इजाजत दे दी है।
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इस सम्बन्धी अधिक जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी (Sibin C) ने बताया कि आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, वोटिंग वाले दिन की कवरेज के लिए आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त मीडिया-कर्मियों और राज्य सरकार के अन्य विभागों के अधिकारी/कर्मचारी लोक प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 60 (C) के अंतर्गत पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट डाल सकते हैं।
सिबिन सी ने आगे बताया कि नोटिफिकेशन के मुताबिक, भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने पंजाब सरकार के 6 सरकारी विभागों के स्टाफ के साथ-साथ, आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट डालने के लिए नोटिफाई किया है, जोकि वोटिंग वाले दिन की कवरेज के लिए जरूरी सेवा कर्मचारियों के तौर पर व्यस्त होंगे।
उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट डालने वालों में स्थानीय निकाय विभाग (फायर सर्विसेज), परिवहन विभाग (चालक, कंडक्टर, वर्कशॉप स्टाफ, ऑपरेशन स्टाफ और जिला स्तर पर हेडक्वार्टर और डिपूओं में तैनात अधिकारी), जेल विभाग (सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, सहायक सुपरिंटेंडेंट और जेलों में तैनात सुरक्षा स्टाफ), गृह मामले और न्याय विभाग (पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, सिविल डिफेंस और होम गार्ड), बिजली विभाग (स्टेट पावर कॉर्पोरेशन और स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन का जनरेशन इकाईयों में तैनात स्टाफ, थर्मल प्लांट, हाइडल इकाईयां (राज्य के अंदर या बाहर), बीबीएमबी के लिए डैपूटेशन पर स्टाफ और ग्रिड सब-स्टेशन में तैनात फील्ड स्टाफ), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (ए) खाद्य एवं ड्रग प्रशासन के कमिश्नरेट के अधीन काम करने वाले ड्रग कंट्रोल अधिकारी (बी) मेडिकल और पैरा-मेडिकल स्टाफ मतदान वाले दिन काम कर रहा/ड्यूटी पर तैनात स्टाफ शामिल है।
उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट (Postal Ballot) के द्वारा दी गई इस सुविधा का उद्देश्य यह सुनिश्चित बनाना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटी के कारण वोट डालने से वंचित न रहे।