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Punjab: पंचायती राज बिल-2024 को गवर्नर की मंजूरी, नए बिल में क्या कुछ है खास?

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Punjab के राज्यपाल कटारिया ने विधानसभा के मानसून सेशन में पास किए गए पंजाब पंचायती राज बिल 2024 को मंजूरी दे दी है।

Punjab News: पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया (Governor Gulab Chand Kataria) ने विधानसभा के मानसून सेशन में पास किए गए पंजाब पंचायती राज बिल 2024 (Panchayati Raj Bill-2024) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पंचायत चुनावों (Panchayat Elections) में आरक्षण की पुरानी प्रथा बहाल हो गई है। अब पार्टी निशान पर पंच सरपंच चुनाव नहीं होंगे। वहीं, राज्य सरकार अक्टूबर के मध्य में पंचायत चुनाव कराने पर विचार कर रही है। इस मंजूरी के बाद अब चुनाव की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।
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आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा (Punjab Legislative Assembly) के पिछले मानसून सत्र में ‘पंजाब पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024’ पारित किया गया था, जिसे राज्यपाल ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा सदन ने ‘पंजाब पंचायती नियम, 1994’ में भी संशोधन किया था। इस संशोधन के बाद कोई भी उम्मीदवार पार्टी चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा। संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने से अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। पंजाब सरकार अक्टूबर के मध्य में पंचायत चुनाव कराने के मूड में है।

सरपंच गांव का होगा, पार्टी का नहीं: सीएम मान

पंजाब पंचायती राज संशोधन बिल (Punjab Panchayati Raj Amendment Bill) सदन में पेश करते हुए पंजाब सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने कहा था कि इस प्रस्ताव को पास करवाने के पीछे सोच यही है कि गांवों का सरपंच पार्टी का नहीं गांवों का हो। गांवों में लड़ाई झगड़े बंद हो जाए। लेकिन उन्होंने सदन में बताया था कि 2018 में भी किसी भी व्यक्ति ने पार्टी निशान पर पंचायती चुनाव नहीं लड़ा था।

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5 लाख और सारी सुविधाएं देंगे

सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने कहा था कि जो गांव सर्वसम्मति से सरपंच चुनेंगे, उस ग्राम पंचायत को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेडियम समेत अन्य सुविधाएं दी जएगी। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव सर्वसम्मति से होते हैं तो लोगों के पैसे बचेंगे।