Punjab की मान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अफसरों और पेंशनधारियों को मिलेगा लाभ
Punjab News: पंजाब की मान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार (Punjab Government) ने राज्य के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मेडिकल बिलों (Medical Bills) में कमरे के किराए में बढ़ोतरी की है। बता दें कि अब मेडिकल बिलों का मुआवजा एम्स (AIIMS) नई दिल्ली की नई दरों के मुताबिक ही दिया जाएगा। यह बदलाव 1 दिसंबर 2023 से लागू होगा। राज्य के सभी सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। पढ़िए पूरी खबर…
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब ने इस संबंध में सिविल सर्जनों (Civil Surgeons) को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, राज्य के राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए कमरे और आईसीयू के किराए की दरों में परिवर्तन किया गया है।
नए नियमों के तहत राजपत्रित अधिकारियों के लिए कमरे का किराया 6000 रुपए प्रतिदिन और आईसीयू (ICU) का किराया 7000 रुपए प्रतिदिन होगा। वहीं, अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए यह दरें क्रमशः 3000 रुपए प्रतिदिन कमरे के किराए के लिए और 4000 रुपए प्रतिदिन आईसीयू के लिए होंगी।
एम्स दरों के आधार पर मुआवजा
पंजाब सरकार (Punjab Government) ने साफ किया है कि मेडिकल बिलों का मुआवजा नई दिल्ली के एम्स (AIIMS) की नई दरों के मुताबिक किया जाएगा। इससे पहले तक पुरानी दरों पर मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब एम्स द्वारा कमरे और आईसीयू के किराए में बढ़ा कर दी गई है, जिसके आधार पर यह नई व्यवस्था लागू की गई है।
मरीजों के लिए भी नई दरें लागू होंगी
सभी सिविल सर्जनों (Civil Surgeons) को निर्देश दिए गए हैं कि वे 1 दिसंबर 2023 के बाद किए गए सभी उपचारों के बिलों में इन नई दरों का पालन करें। इसमें कमरे के किराए के साथ-साथ आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए भी नई दरें लागू होंगी।
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सभी सिविल सर्जनों को निर्देश
स्वास्थ्य विभाग (Health Department) ने सभी सिविल सर्जनों को इन दरों का सख्ती से पालन करने और इसी आधार पर मेडिकल बिलों का भुगतान करने का निर्देश दिया है। ये आदेश विभाग के सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किए गए हैं।