Noida: नोएडा में प्लॉट लेने वालों के लिए बड़ी और जरूरी खबर
Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्लॉट लेने वाले लोगों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने 125 औद्योगिक और संस्थागत प्लॉटों (Institutional Plots) का आवंटन कैंसिल कर दिया है। प्लॉट (Plot) के आवंटन के 8 साल बीत जाने के बाद भी इन प्लॉटों (Plot) पर निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया था और न ही क्रियाशीलता प्रमाणपत्र प्राप्त दिया गया था। यह कार्रवाई 3 जून 2022 को जारी शासनादेश के मुताबिक की गई है, जिसमें कहा गया था कि लीजडीड के बाद 28 जुलाई 2020 तक 8 साल या उससे ज्यादा का समय बीत जाने पर, और अगर उस समय के दौरान निर्माण कार्य पूरा कर क्रियाशील प्रमाणपत्र (Functional Certificate) नहीं लिया गया हो, तो ऐसे प्लॉटों का आवंटन 31 दिसंबर 2022 के बाद कैंसिल कर दिया जाएगा। बाद में यह समय-सीमा दिसंबर 2023 और फिर दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई थी।
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समय सीमा बीतने के बाद भी कई आवंटियों ने नहीं की कोई कार्रवाई
नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) के मुताबिक, 2022 में जारी शासनादेश के समय करीब 307 आवंटी ऐसे थे जिन्होंने निर्धारित समय में काम पूरा नहीं किया था, जिनमें 131 औद्योगिक और 236 संस्थागत संपत्ति के प्लॉट शामिल थे। बीते साल, आवंटियों को 31 दिसंबर 2024 तक प्लॉट के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र या क्रियाशील प्रमाणपत्र लेने के लिए निर्देश दिया गया था लेकिन समय सीमा खत्म हो जाने के बाद भी कई आवंटियों ने आवश्यक कार्रवाई नहीं की। इसलिए, जनवरी 2025 में हुई बोर्ड बैठक में इन 125 प्लॉटों का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया गया।
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आवंटन बहाल के लिए क्या करें
आवंटन बहाल कराने के लिए, आवंटियों को आवंटन राशि का 10 प्रतिशत जुर्माने के रूप में नोएडा प्राधिकरण के पास जमा करना होगा। यह कदम नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) द्वारा प्लॉटों के उचित प्रयोग और विकास को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, ताकि क्षेत्र में समग्र विकास और निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।
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नहीं मिली कोई राहत
आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2024 का समय निकलने के बाद इन प्लॉट के आवंटी फिर भी प्राधिकरण से और समय की मांग कर रहे थे। इस मांग को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने 3 जनवरी को हुई बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव रखा था। बोर्ड ने यह तय निश्चय किया था कि शासन से मार्ग दर्शन लिया जाए। शासन ने कोई भी राहत नहीं प्रदान की है। जिन प्लॉट का आवंटन कैंसिल हुआ है उनके आवंटियों को आवंटन बहाल कराने के लिए आवंटन राशि की 10 प्रतिशत राशि जुर्माने के तौर पर प्राधिकरण में जमा करनी होगी।
