Noida में इस बिल्डर के खिलाफ हुआ एक्शन, पढ़िए पूरी खबर
Noida News: नोएडा में तय समय पर फ्लैट का पजेशन (Flat Possession) नहीं देने वाले बिल्डरों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फ्लैट बायर्स (Flat Buyers) को निर्धारित समय पर पजेशन न देना एक बिल्डर को बहुत भारी पड़ गया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में नोएडा के मैसर्स एकदंत बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (Ekdant Buildtech Pvt. Ltd.) पर बायर्स एग्रीमेंट (Buyers Agreement) की शर्तों के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में जमा राशि 4 लाख 85 हजार रुपये आठ फीसदी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दे दिए हैं।
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प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के नजफगढ़ (Najafgarh) के रहने वाले सुमित दलाल ने मैसर्स एकदंत बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के एक प्रोजेक्ट में 825 स्क्वॉयर फीट का एक फ्लैट बुक कराया था। इसकी कीमत बिल्डर ने 23 लाख 72 हजार 625 रुपये बताई थी। सुमित ने यूनिट पसंद आने पर पहली बार में बुकिंग के दौरान 2 लाख 36 हजार रुपये बिल्डर को जमा करने के लिए दिए, वहीं दूसरी बार दो लाख रुपये 44 हजार रुपये दिए थे।
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दो साल में फ्लैट देने का बिल्डर ने क्या था वादा
इस दौरान बिल्डर ने दो साल में फ्लैट देने का वादा किया और बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट तैयार कराया था। आरोप है कि दो साल बीत जाने के बाद भी जब पजेशन नहीं मिला तो वह बिल्डर के ऑफिस पर पहुंचे। वहां यूनिट इंचार्ज ने छह माह बाद पजेशन देने की बात कही। तीन महीने बीत जाने के बाद जब उन्होंने फ्लैट दिखाने को कहा तो यूनिट इंचार्ज ने इनकार कर दिया।
इसके बाद सुमित ने बिल्डर प्रबंधन से जमा राशि को वापस करने की मांग की। बिल्डर ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस समस्या को देखते हुए पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर सहायता के लिए गुहार लगाई। जिस पर कोर्ट ने बिल्डर को लीगल नोटिस जारी कर कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश दिए।
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जानिए कोर्ट ने क्या दिया आदेश
इस मामले की पहली सुनवाई के दौरान बिल्डर की ओर से कोई नहीं पहुंचा। इसके बाद कोर्ट ने फिर से नोटिस जारी करके अगले सुनवाई पर तथ्यों के आधार पर पेश होने के आदेश दिए। इस सुनवाई पर भी प्रमोटर्स की ओर से कोई नहीं कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने इसे बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट के साथ खिलवाड़ मानते हुए सेवा में कमी माना। कोर्ट ने एकपक्षीय फैसला सुनाते हुए बिल्डर को जमा की गई रकम 4 लाख 85 हजार रुपये आठ फीसदी ब्याज के साथ 30 दिन के अंदर लौटाने को कहा है।

