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Firecracker: नए साल पर गलती से भी पटाखे फोड़े तो समझ लेना..!

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Firecracker: नए साल पर नहीं फोड़ सकेंगे, जानिए क्या है कारण

Firecracker News: नए साल को लेकर राजधानी दिल्ली (Delhi) से लेकर देशभर में जश्न और पार्टी की तैयारी होने लगी है। लेकिन इस बार दिल्ली (Delhi) में नए साल 2025 (New Years 2025) के मौके पर पटाखा नहीं फोड़ा जाएगा। सालभर पटाखों पर प्रतिबंधित रहेगा। इस विषय में दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग (Department of Environment) के प्रधान सचिव एके सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत दिल्ली में तत्काल प्रभाव से सालभर पटाखे बनाने, भंडार, बिक्री और पटाखे जलाने पर पूरे साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।
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दिल्ली सरकार (Delhi Government) की तरह से कहा गया है कि अगर कोई भी इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ऐसे में क्रिसमस और न्यू ईयर पर किसी को भी पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह आदेश सख्ती से लागू किया गया है।

अब पटाखे जलाने पर होगा एक्शन

दिल्ली सरकार के इस आदेश का अवहेलना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गैर कानूनी होगा। इसलिए दिल्ली में पटाखे बनाने, भंडार करने, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरीके से उसकी बिक्री और पटाखे जलाना दंडनीय अपराध होगा। इस कारण से दोषियों को सजा हो सकती है।

आदेश को तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

प्रधान पर्यावरण सचिव ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) और दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को आदेश पर अमल सुनिश्चित करने और इसका पालन न करने वाले लोगों के लिए खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

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ठंड में बढ़ने लगता है प्रदूषण

सरकार के आदेश में कहा गया है कि ठंड में अक्टूबर से जनवरी के बीच प्रदूषण ज्यादा होता है। त्योहारों में प्रदूषण बढ़ाने में पटाखों की बड़ी भूमिका होती है। पटाखे जलाने से वातावरण में प्रदूषक तत्व बढ़ने लगते हैं। इसको देखते हुए साल 2020 से दिल्ली में त्योहारों के दौरान पटाखों पर पूरा प्रतिबंध होता है।

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प्रतिबंध से खास फायदा नहीं

इस साल भी 14 अक्टूबर को आदेश जारी कर एक जनवरी तक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन विक्रेता पहले से पटाखों का भंडारण कर लेते हैं। इस कारण से अल्प अवधि के प्रतिबंध से खास फायदा नहीं होता। इसलिए पूरे वर्ष प्रतिबंधित करने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था सवाल

आपको बता दें कि 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि अगले वर्ष पटाखों पर प्रभावी प्रतिबंध के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह बताया था कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों से वर्ष भर प्रतिबंध के लिए योजना तैयार की गई है। जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद पर्यावरण विभाग ने यह आदेश जारी किया है।