कोरोना काल में बच्चों की 15% फीस ना लौटाने वाले स्कूलों की ख़ैर नहीं!

ग्रेटर नोएडा- वेस्ट दिल्ली NCR नोएडा

Noida News: नोएडा के स्कूलों से जुड़ी बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा (Noida) में प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों को नियम का पालन का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने कोरोना काल (2020-21) में ली गई फीस का 15 प्रतिशत वापस करने या समायोजित करने का आदेश दिया था। इस मामले में जिले के प्राइवेट स्कूलों (Private Schools) की मनमानी की बात सामने आई है।

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जिले के 300 में से सिर्फ 150 स्कूलों ने फीस एडजस्ट (Fee Adjusted) और वापस करने की जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक को दी है। अब विभाग इस मामले को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के सामने रखेगा। इसके बाद अगले सप्ताह इस मुद्दे को लेकर बैठक होनी है। इसमें बड़े और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
नोएडा और ग्रेनो में सभी बोर्ड के 300 से अधिक प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने न्यायालय और शासन के आदेश में अमल में लाने के लिए स्कूलों को निर्देश दिए थे। इसके बाद स्कूलों की मनमानी को देखते हुए 2023 में 24 अप्रैल को फीस वापस न करने और जानकारी न देने पर जिलाधिकारी ने 100 स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया और जुर्माना लगा दिया था। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ धर्मवीर सिंह (District School Inspector Dr. Dharamveer Singh) ने कहा कि कोरोना काल की फीस वापस करने और एडजस्ट करने के मामले में अब तक 150 से अधिक स्कूलों ने जानकारी दी है।

3 अप्रैल तक स्कूलों से फीस से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। जिन स्कूलों की जानकारी नहीं मिलती है उन सभी के मुद्दे को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के सामने रखेंगे। इसके बाद कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 30 मार्च को सभी स्कूलों को नोटिस भेज गए थे, जिसके बाद भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों ने जानकारी नहीं दी है।

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पूरे मामले पर ANSPA महासचिव के अरुणाचलम का कहना है कि अदालत के फैसले को ना मानने वाले ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ANSPA ने इस मामले पर अगले हफ्ते नोएडा के डीएम द्वारा बुलाई गई मीटिंग की भी सराहना की है।