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Lok Adalat: नोएडा-दिल्ली में लगने वाली है लोक अदालत, तारीख़ और जगह नोट कर लें

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Lok Adalat: अगर आपके पास पुराने ट्रैफिक चालान पड़े हैं तो आपके लिए राहत की खबर है।

Lok Adalat: अगर आपके पास पुराने ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) पड़े हैं या कोई छोटा-मोटा केस फंसा है, तो आपके लिए राहत की खबर है। नोएडा, दिल्ली और मुंबई सहित कई शहरों में 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन होने जा रहा है। यह उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, जिनके पास पुराने ट्रैफिक चालान या छोटे-मोटे कानूनी मामले लंबित हैं। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) और महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तत्वावधान में यह आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित और शांतिपूर्ण निपटारा करना है। पढ़िए पूरी डिटेल्स…

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नोएडा में कहां लगेगी लोक अदालत?

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) में 13 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। जिला और पुलिस प्रशासन इस आयोजन को सफल बनाने के लिए विशेष तैयारियां कर रहा है। इस लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, पारिवारिक विवाद, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के मामले, बिजली और पानी के बिल से संबंधित मामले, और समझौते के आधार पर निपटाए जा सकने वाले अन्य मामले शामिल होंगे। यह आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा।

दिल्ली में कहां-कहां होगी लोक अदालत?

दिल्ली (Delhi) में लोक अदालत का आयोजन न केवल दिल्ली हाईकोर्ट में, बल्कि सभी जिला अदालतों, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशंस, और परमानेंट लोक अदालतों में भी होगा। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे-मोटे मामलों का त्वरित समाधान करना और कोर्ट फीस की वापसी सुनिश्चित करना है। लोक अदालत में लिया गया फैसला तुरंत मान्य होता है और इसमें लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सकता है।

मुंबई में भी होगा आयोजन

महाराष्ट्र (Maharashtra) स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने भी 13 सितंबर को मुंबई और अन्य शहरों में लोक अदालत आयोजित करने की घोषणा की है। इस साल महाराष्ट्र में लोक अदालतें 13 सितंबर और 13 दिसंबर को आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन पक्षकारों को आपसी समझौते के माध्यम से विवाद सुलझाने का अवसर प्रदान करेगा।

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लोक अदालत में माफ हो सकते हैं ये ट्रैफिक चालान

लोक अदालत (Lok Adalat) में छोटे से लेकर बड़े कई प्रकार के ट्रैफिक चालानों को माफ किया जाता है या उन पर भारी छूट दी जाती है। इनमें शामिल हैं- बिना सीट बेल्ट के कार चलाना, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना, रेड लाइट तोड़ना, गलती से कटा हुआ चालान, स्पीड लिमिट का उल्लंघन करना, वैध PUC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) न होना, गलत जगह वाहन पार्क करना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना, वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट न होना, गलत लेन में ड्राइविंग करना, ट्रैफिक साइन की अनदेखी करना और बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाना। ऐसे मामलों में लोक अदालत में जाकर व्यक्ति समझौते के आधार पर चालान का निपटारा कर सकता है और जुर्माने में छूट पा सकता है।

ट्रैफिक चालान पर मिल सकती है भारी छूट

लोक अदालत (Lok Adalat) में ट्रैफिक चालान पर 30% से 75% तक की छूट मिलने की संभावना है। छूट की राशि जज के विवेक और केस की प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्य कोर्ट की तुलना में लोक अदालत का माहौल अधिक सहज होता है, जहां अधिकारी और वकील समझौते की दिशा में काम करते हैं। चालान या केस से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर तुरंत सेटलमेंट ऑफर किया जाता है, और तय राशि जमा करने के बाद मामला बंद कर दिया जाता है।

लोक अदालत जानें से पहले करें ये काम

लोक अदालत (Lok Adalat) में ट्रैफिक चालान माफ करवाने से पहले आपको सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको टोकन नंबर मिलेगा, जिसके जरिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। इसमें लोक अदालत की तारीख और पहुंचने का समय दिया गया होता है। लोक अदालत जब लगेगी, उस दिन आपको टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर जाएं। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो आपको लोक अदालत के लिए समय दिया गया है, आपको उससे कम से कम एक घंटा पहले पहुंचना होगा।

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लोक अदालत में टोकन लेने की प्रक्रिया

लोक अदालत में भाग लेने के लिए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

  • NALSA की वेबसाइट पर जाएं और लोक अदालत आवेदन का विकल्प चुनें।
  • फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • आवेदन जमा करने के बाद आपको ईमेल या मोबाइल पर टोकन नंबर प्राप्त होगा।
  • सुनवाई के दिन टोकन नंबर के आधार पर आपको बुलाया जाएगा।
  • सुनवाई के दौरान गाड़ी के मूल दस्तावेज और चालान की कॉपी साथ रखना अनिवार्य है।

कौन-कौन से दस्तावेज ले जाने जरूरी हैं?

  • चालान की एक या अधिक फोटोकॉपी जिसमें चालान नंबर, गाड़ी नंबर और तारीख साफ हो।
  • गाड़ी की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट)- ओरिजिनल और एक सत्यापित कॉपी।
  • ड्राइविंग लाइसेंस- ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी।
  • पहचान प्रमाण- आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट।
  • अगर कोर्ट से नोटिस या तारीख मिली है, तो उसकी एक प्रति भी साथ रखें।
  • यदि किसी और को अपनी जगह भेज रहे हैं, तो पावर ऑफ अटॉर्नी जरूर साथ दें।
  • चालान का आंशिक भुगतान किया है तो उसकी रसीद भी साथ रखें।

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क्यों है लोक अदालत खास?

लोक अदालत (Lok Adalat) में सामान्य यातायात चालान की पूरी राशि जमा करने की बजाय आधे या उससे कम राशि में निपटारा हो सकता है। यह आयोजन आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, भू-राजस्व वाद, सेवा संबंधित मामले और प्री-लिटीगेशन मामलों के निपटारे के लिए भी उपयोगी है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, यह आयोजन पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से विवादों को सुलझाने का एक प्रभावी मंच प्रदान करता है।