बीएलओ को मिलेगा मानक फोटो पहचान पत्र
मतदाता सूचना पर्चियों को और अधिक मतदाता अनुकूल बनाया जाएगा
Haryana News: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने और मतदान प्रक्रिया को नागरिकों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नई पहल की है।
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उन्होंने बताया कि आयोग अब मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (जैसा कि 2023 में संशोधित) की धारा 3(5)(बी) के अनुरूप भारत के रजिस्ट्रार जनरल से मृत्यु पंजीकरण डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी मिल सके। इससे बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को फॉर्म 7 के इंतजार के बिना फिल्ट विजिट के दौरान ही पुनः सत्यापित करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूचना पर्चियों (वीआईएस) को मतदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन में भी बदलाव करने का फैसला किया है। पर्चियों पर मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा फ़ॉन्ट का आकार भी बढ़ाया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना आसान हो जाएगा और मतदान अधिकारी भी मतदाता सूची में मतदाता का नाम आसानी से ढूंढ सकेगा।
उन्होंने बताया कि आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13बी(2) के तहत ईआरओ द्वारा नियुक्त सभी बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक बीएलओ को पहचान सकें और उनके साथ आत्मविश्वास से बातचीत कर सकें।
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उन्होंने बताया कि चुनाव संबंधी कर्तव्यों के निष्पादन में मतदाताओं और ईसीआई के बीच पहले इंटरफेस के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करते समय बीएलओ को जनता आसानी से पहचान सके।
