Greater Noida West

Greater Noida West: पंचशील हाइनेस सोसाइटी में न्याय की जीत: अवैध चुनाव निरस्त, निष्पक्ष चुनाव के आदेश से निवासियों में खुशी की लहर

ग्रेटर नोएडा- वेस्ट
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Greater Noida West: Panchsheel Hynish Society के निवासियों के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक और भावुक रहा। कई महीनों से लंबित सोसाइटी चुनाव विवाद पर आखिरकार प्रशासनिक न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया, जिससे निवासियों को राहत मिली और न्याय व्यवस्था पर उनका भरोसा और मजबूत हुआ।

Allahabad High Court के माननीय आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी दादरी के न्यायालय ने 22 मार्च 2025 को कराए गए सोसाइटी चुनाव को धोखाधड़ी, कपटपूर्ण और अमान्य घोषित कर दिया। इस फैसले के बाद पूरी सोसाइटी में खुशी का माहौल देखा गया और लोगों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी प्रसन्नता जाहिर की।

न्यायालय के निर्णय के मुख्य बिंदु

उपजिलाधिकारी दादरी के न्यायालय द्वारा जारी 15 पेज के विस्तृत आदेश में कई महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की गईं:

  • 22 मार्च 2025 को कराए गए सोसाइटी चुनाव को अवैध और अमान्य घोषित किया गया।
  • संबंधित डिप्टी रजिस्ट्रार को निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए जाएं।
  • आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि वर्तमान कार्यकारिणी के कथित अध्यक्ष विनोद नेगी और उनके सहयोगियों द्वारा सोसाइटी में वित्तीय गड़बड़ियां की गईं।
  • प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि भविष्य में चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप हो।

यह निर्णय सोसाइटी में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने और निवासियों के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

फैसले के बाद सोसाइटी में जश्न का माहौल

फैसले के तुरंत बाद पूरी सोसाइटी में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई। निवासियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और न्यायपालिका के प्रति अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया।

सोसाइटी के कई बुद्धिजीवी निवासियों ने एक स्वर में कहा:
“यह निर्णय सत्य और न्याय की जीत है। लंबे संघर्ष के बाद हमें उम्मीद की किरण दिखाई दी है। अब जल्द ही पारदर्शी चुनाव के माध्यम से जनभावना के अनुरूप नई कार्यकारिणी का गठन होगा।”

निवासियों का कहना है कि इस फैसले ने उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित किया है और मनमानी पर रोक लगाई है।

वरिष्ठ अधिवक्ता की अहम भूमिका

इस मामले में उपजिलाधिकारी दादरी के न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रजपाल भाटी ने वादीगण अनुज कुमार और संजीव शर्मा की ओर से सशक्त और प्रभावी पैरवी की। उनकी कानूनी रणनीति और मजबूत दलीलों के कारण न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिससे निवासियों को न्याय मिल सका।

निवासियों ने प्रशासन और न्यायालय का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय सोसाइटी के भविष्य के लिए एक नई शुरुआत साबित होगा।

अब निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद

इस फैसले के बाद अब पूरी सोसाइटी प्रशासन की निगरानी में जल्द से जल्द निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने को लेकर आशान्वित है। निवासियों का मानना है कि निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से नई कार्यकारिणी का गठन होगा, जिससे सोसाइटी में सौहार्द, पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा।