Greater Noida में फ्लैट खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, अब करना होगा ये काम
Greater Noida: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। आपको बता दें कि अब ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदने वाले लोगों (Flat Buyers) को एक जरूरी काम करना होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने फ्लैट बुकिंग की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया, जिसके तहत अब स्टांप ड्यूटी को अनिवार्य कर दिया है। अब किसी भी नए हाउसिंग प्रोजेक्ट (New Housing Projects) में फ्लैट खरीदते समय ही उसका रजिस्ट्रेशन (Registration) कराना होगा और स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty) भी जमा करनी होगी। पहले प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद फ्लैट का रजिस्ट्रेशन (Registration) होता था। लेकिन बिल्डरों को प्राधिकरण का यह नियम बिलकुल भी पसंद नहीं आया है। उनका कहना है कि बुकिंग रद्द करने पर चुकाई गई स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty) कैसे वापस मिलेगी, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है।

ये भी पढ़ेंः Passport: पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर अच्छी खबर, नहीं लगाने होंगे थाने के चक्कर!
नए नियम के मुताबिक बिल्डर को अब फ्लैट की कुल कीमत का 10% भुगतान मिलने के बाद खरीदार के साथ एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड कराना होगा और फ्लैट के दाम के मुताबिक ही स्टांप ड्यूटी जमा करनी होगी। वहीं, फ्लैट हैंडओवर (Flat Handover) के समय ₹100 के स्टांप पेपर (Stamp Paper) पर पजेशन डीड भी साइन होगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि इस नियम से फ्लैट खरीदने वालों को लाभ होगा और बिना रजिस्ट्री के फ्लैट ट्रांसफर होने की समस्या भी खत्म होगी। स्टांप ड्यूटी आमतौर पर फ्लैट की कुल कीमत का 6% से 7% तक होती है।
बिल्डरों ने उठाए सवाल
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बुकिंग के समय ही स्टांप ड्यूटी जमा करने से बिल्डर खुश नहीं है। क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष मनोज गौड़ के अनुसार यह व्यवस्था अव्यवहारिक है क्योंकि बुकिंग रद्द होने की स्थिति में स्टांप ड्यूटी की वापसी को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। लगभग 25 फीसदी तक बुकिंग्स विभिन्न कारणों से कैंसिल हो जाती हैं। ऐसे में खरीदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
NRI निवेशकों पर पड़ेगा असर
हावेलिया ग्रुप के एमडी निखिल हावेलिया के मुताबिक यह नियम एनआरआई खरीदारों के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि वे शुरुआत में रजिस्ट्रेशन के लिए भारत नहीं आ सकते। इससे उनके निवेश पर असर पड़ेगा और रियल एस्टेट सेक्टर की रफ्तार धीमी हो सकती है।
ये भी पढ़ेंः Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में बनेगा वेस्ट यूपी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, रोज 100 ट्रेनें चलेंगी
खरीदारों की आर्थिक बोझ बढ़ाएगा यह फैसला
नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने इस फैसले को एकतरफा बताते हुए कहा कि जब पजेशन की कोई गारंटी नहीं है, तो खरीदारों से पूरी स्टांप ड्यूटी लेना कितना सही। यह केवल उनकी आर्थिक बोझ को बढ़ाने का काम करेगा। बेहतर होता कि 10% भुगतान पर एग्रीमेंट टू लीज किया जाता। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाने चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है।

