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Greater Noida: बिल्डिंग मालिकों की खैर नहीं, वसूला जाएगा कड़ा जुर्माना

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Greater Noida: एडीएम वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार ने कहा है कि दस्तावेजों की कमी या कार्रवाई न होने जैसे बहानों से अब बचा नहीं जा सकता।

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में बिल्डिंग मालिकों (Building Owners) की खैर नहीं! बता दें कि लिफ्ट और एस्केलेटर एक्ट (Lift and Escalator Act) के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 मई समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी कई बिल्डिंग मालिकों द्वारा लिफ्ट का पंजीकरण नहीं कराया गया है। अब प्रशासन ऐसे लापरवाह मालिकों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। डीएम ने आरडब्ल्यूए (RWA) और सोसायटी प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना पंजीकरण के संचालित हो रही लिफ्टों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पढ़िए पूरी खबर…

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आपको बता दें कि जिले में करीब 600 हाउसिंग सोसायटियों (Housing Societies) में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। बावजूद इसके लिफ्ट पंजीकरण को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। गौतमबुद्ध नगर में करीब एक लाख लिफ्टों में से अब तक केवल 7,700 लिफ्टों का ही पंजीकरण हुआ है।

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प्रति लिफ्ट 10 हजार रुपये तक का जुर्माना

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अब बिना पंजीकरण लिफ्ट का संचालन करने पर प्रति लिफ्ट 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर लिफ्ट संचालन भी बंद किया जा सकता है।

जुर्माने की यह होगी प्रक्रिया

  • 15 मई के बाद 7 दिन की देरी पर 100 प्रतिदिन
  • 7 से 15 दिन की देरी पर 200 प्रतिदिन
  • 15 से 30 दिन की देरी पर 500 प्रतिदिन
  • एक महीने से अधिक देरी होने पर लिफ्ट का संचालन बंद कर दिया जाएगा और 10 हजार का जुर्माना भरने के बाद ही संचालन की अनुमति दी जाएगी।

पंजीकरण के लिए 14 दस्तावेज जरूरी

पंजीकरण के लिए 14 जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं। सभी दस्तावेज अपलोड कर प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही लिफ्ट का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

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लापरवाही पर अब नहीं चलेगा कोई बहाना

एडीएम वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार (Atul Kumar) ने कहा है कि दस्तावेजों की कमी या कार्रवाई न होने जैसे बहानों से अब बचा नहीं जा सकता। नवंबर से मार्च तक छह माह का समय दिया गया था, जिसे बढ़ाकर 15 मई तक किया गया था। अब समयसीमा समाप्त हो चुकी है और नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।