Home Loan: अगर आप भी होम लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देने वाली है। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने होम लोन (Home Loan) लेने वालों को बड़ी राहत देने जा रही है। बता दें कि RBI को बीते कुछ समय से रजिस्ट्री पेपर संबंधित कई शिकायतें मिली थी। जिसके बाद रिजर्व बैंक ने होम लोन को लेकर यह फैसला लिया गया है।
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अब जैसे ही आपको होम लोन (Home Loan) पूरा होगा, उसके एक माह माने 30 दिनों के भीतर आपका रजिस्ट्री पेपर आपको वापस मिल जाएगा। इसके लिए आरबीआई (RBI) ने बैंकों को निर्देश जारी कर दिया है। अगर बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं करती है तो बैंक को हर रोज 5000 रुपए का जुर्माने के रूप में देना होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने बैंकों के लिए प्रॉपर्टी के दस्तावेज लौटने को लेकर नया नियम जारी किया है। अभी तक लोन पूरा होने के बावजूद रजिस्ट्री के कागज लेने के लिए लोगों को भटकना पड़ता था और बैंक की प्रक्रिया के चलते इसके लिए कई चक्कर लगाने पड़ते थे।
बैंक ब्रांच में मौजूद होने चाहिए दस्तावेज
नये फैसले के बाद होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत मिल सकेगी। आरबीआई ने बैकों से यह भी साफ कर दिया है कि जिन ग्राहकों ने होम लोन का पूरा कर लिया है, उनके प्रॉपर्टी के कागजात उस ब्रांच में 30 दिन के अंदर होना चाहिए जहां से लोन लिया गया है। आरबीआई ने ग्राहकों की सुविधा के लिए 30 दिन की समय सीमा फिक्स कर दी है।
बैंक करें नुकसान की भरपाई
अगर किसी होम लोन ग्राहक का प्रॉपर्टी पेपर (Property Paper) गायब हो जाता है या खो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंकों को उठानी पड़ेगी। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी करते हुए ये साफ कर दिया है कि ऐसी स्थिति में ग्राहकों के नुकसान की भरपाई बैंकों को करनी होगी। आरबीआई ने बैकों को निर्देश देते हुए कहा है कि दस्तावेज खो जाने की स्थिति बैंक अगले 30 दिन के अंदर नए कागजात बनाकर लोन ग्राहकों को लौटाने होंगे।
5000 रुपए हर दिन का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश जारी करते हुए बैंकों से यह भी कहा है कि किसी भी ग्राहक के दस्तावेज लौटाने में बैंक देरी न करें। अगर कोई बैंक देरी करता है तो उसे हर 5000 रुपए के हिसाब से जुर्माना भरना होगा। दरअसल ऐसी कई शिकायतें मिल रही थी कि लोन चुकता करने के बाद भी आसानी से उस ग्राहक को उनके प्रॉपर्टी पेपर नहीं मिल पाते थे। जिसके बाद बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों को आरबीआई ने ये निर्देश जारी किया है।