Flat Rent पर देने वालों के लिए जरुरी खबर है।
Flat Rent: मकान मालिक दें ध्यान..किरायेदार का वेरिफिकेशन (Verification) कराने के बाद भी मकान मालिकों (Homeowners) का चालाना कट रहा है। इसकी कोई सार्वजनिक जानकारी भी नहीं दी गई है। पुलिस जब सत्यापन के दौरान 10 हजार का चालान थमाती है तो मकान मालिक को तब पता चलता है। पुलिस (Police) का तर्क है कि वे ऑनलाइन सत्यापन मान्य होंगे, जहां किरायेदार उत्तराखंड के निवासी हैं। पढ़िए पूरी खबर…
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यदि आपके घर पर किरायेदार हैं तो यह खबर आपके लिए है। पुलिस के ऐप पर किरायेदार का सत्यापन कराने पर भी आपका चालान हो सकता है। देहरादून में हाल में ऐसे कई चालान काटे गए हैं।
उत्तराखंड पुलिस की वेबसाइट या देवभूमि मोबाइल ऐप से किरायेदार के ऑनलाइन सत्यापन का विकल्प है। लोग किरायेदार की जानकारी अपलोड करके सत्यापन का प्रमाण डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन, ऐसे कई मामलों में पुलिस चालान काट दे रही है।
ऐसा उस स्थिति में हो रहा है, जब किरायेदार उत्तराखंड के बाहर का निवासी है। ऐसे में मामलों में पुलिस ऑनलाइन सत्यापन को स्वीकार नहीं कर रही है। लोगों को इसकी कोई सार्वजनिक जानकारी भी नहीं दी गई है।
पुलिस जब सत्यापन के दौरान 10 हजार का चालान थमाती है तो मकान मालिक को तब पता चलता है। पुलिस का तर्क है कि वे ऑनलाइन सत्यापन मान्य होंगे, जहां किरायेदार उत्तराखंड के निवासी हैं।
बाहरी किरायेदार को खुद कराना होगा अपना सत्यापन
उत्तराखंड के अलावा किसी दूसरे राज्य का किरायेदार रखे जाने पर सत्यापन संबंधित थाने से किरायेदार को कराकर लाना होगा, जिसे मकान मालिक नजदीकी थाने में जमा कराएगा। इसके बाद ही बाहरी किरायेदार का सत्यापन सही माना जाएगा।
पुलिस अफसरों का तर्क है कि बाहरी किरायेदारों के ऑनलाइन आवेदन पर सत्यापन के लिए थानों को रिपोर्ट भेजी जाती है। वहां इसका जवाब नहीं दिया जाता है। इसलिए बाहरी राज्यों के किरायेदार के ऑनलाइन सत्यापन की मान्यता खत्म की गई है।
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मकान मालिक को थमा दिया 10 हजार का चालान
पटेलनगर निवासी एक व्यक्ति के मकान में 3 साल से ज्यादा समय से एक किरायेदार रह रहा है। उन्होंने दिल्ली निवासी किरायेदार का वर्ष 2021 में ऑनलाइन सत्यापन करा लिया था। हाल में पुलिस उनके यहां सत्यापन के लिए पहुंची थी और मकान मालिक को 10 हजार रुपये का चालान थमा दिया गया। इंस्पेक्टर पटेलनगर केके लुंठी ने बताया कि किरायेदार उत्तराखंड का निवासी नहीं था। इसलिए ऑनलाइन सत्यापन के बावजूद चालान किया गया।
किरायेदार बाहरी राज्य का है और ऑनलाइन सत्यापन कराया हुआ है तो यह मान्य नहीं है। ऐसे किरायेदार का नजदीकी थाने में मैनुअल सत्यापन कराना जरूरी है।