PM आवास के ऊपर से उड़ा ड्रोन..जानिए क्या है No Fly Zone

दिल्ली

Jyoti Shinde,Editor

सोमवार 3 जुलाई को सुबह प्रधानमंत्री आवास के ऊपर ड्रोन उड़ने की खबर सामने आयी है। इसके बाद से हड़कंप मच गया है। यह जानकारी एसपीजी ने दिल्ली पुलिस दी है, सूचना मिलते हीं आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी।

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घटना सोमवार सुबह करीब पांच बजे की है। हालांकि अभी तक ड्रोन का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ड्रोन की तलाश में जुटी है। प्रधानमंत्री आवास के आस-पास के इलाकों में खोजबीन की गई लेकिन इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिला।
इसके बाद सुरक्षा को देखते हुए हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष (एटीसी) से भी संपर्क किया गया, उन्हें भी पीएम आवास के पास ऐसी कोई उड़ने वाली वस्तु की जानकारी नहीं मिली है । बता दें कि प्रधानमंत्री आवास और उसके आसपास के इलाका को नो फ्लाइंग जोन में रखा गया है। बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री का सरकारी आवास राजधानी दिल्‍ली के लुटियंस जोन में स्थित है।

देश में Drone उड़ने के शर्त

भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने 26 अगस्त 2021 को नई ड्रोन निति जारी की थी। इसके बाद सरकार ने आधिकारिक रूप से ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया गया और UAS नियम 2021 को हटाकर इसे लचीला कर दिया गया है। ड्रोन रूल्स 2021 को पब्लिक फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया था।

No-Fly zones
No-Fly zones वह खुला हुआ हिस्सा है जहां पर ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति यहां ड्रोन उड़ाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। यह उस इलाके में बनाये जाते हैं जहाँ सुरक्षा का मामला होता है ।

किन क्षेत्रों में इस्तेमाल होते हैं Drone

ड्रोन का इस्तेमाल पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है. कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां इनका उपयोग काफी ज्यादा होता है

  • परिवहन (Transportation)
  • खेती (Agriculture)
  • रक्षा क्षेत्र (Defense)
  • पुलिस ( Law Enforcement)
  • सर्विलांस
  • आपात सेवाएं (Emergency Response)
  • एरियल फोटोग्राफी (Aerial Photography)

Drone Rules 2021

Drone को अनमैन्ड एरियल वहिकल (UAV) भी कहा जाता है. सबसे पहली बात आपको यह समझ लेनी चाहिए कि भारत में Drone गैरकानूनी नहीं हैं. Drone उड़ाना या रखना पूरी तरह से कानूनी है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने 26 अगस्त 2021 को नई ड्रोन पॉलिसी जारी की थी. बाद में सरकार ने आधिकारिक रूप से ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया और UAS रूल्स 2021 को रद्द करके ज्यादा लचीला नियम जारी किया. Drone रूल्स 2021 को पब्लिक फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है.

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