Chhattisgarh News: Raipur में राज्य विधानसभा ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक, 2026 को पारित कर दिया है। इस नए कानून के तहत राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को एकीकृत, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए कर्मचारी चयन मंडल की स्थापना की जाएगी।
युवाओं को मिलेगी निष्पक्ष और विश्वसनीय भर्ती प्रणाली
विधानसभा में चर्चा के दौरान Vishnu Deo Sai ने कहा कि राज्य के युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रणाली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि विकसित राज्य के निर्माण में युवाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भर्ती प्रक्रियाओं को सरल और भरोसेमंद बनाना जरूरी है।
32 हजार से अधिक पदों पर चल रही है भर्ती प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वर्तमान में राज्य के विभिन्न विभागों में 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इन भर्तियों को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार संस्थागत सुधार कर रही है, ताकि परीक्षाएं समय पर आयोजित की जा सकें और चयन प्रक्रिया में देरी न हो।
नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा
कर्मचारी चयन मंडल के गठन के बाद राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों के लिए नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। इससे अभ्यर्थियों को पहले से जानकारी मिल सकेगी और वे अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे।
साथ ही, सरकार का लक्ष्य है कि सभी प्रमुख परीक्षाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं।
अलग-अलग भर्तियों की समस्या का होगा समाधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी अलग-अलग विभाग अलग-अलग समय पर भर्तियां निकालते हैं, जिससे उम्मीदवारों को कई बार अलग-अलग आवेदन और परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद:
- भर्ती प्रक्रिया एक समान और सरल होगी
- आवेदन और चयन प्रक्रिया में एकरूपता आएगी
- उम्मीदवारों को कम परेशानी होगी
मंडल में होंगे अध्यक्ष और सदस्य
नए कर्मचारी चयन मंडल में:
- एक अध्यक्ष
- अधिकतम तीन सदस्य
- सचिव और परीक्षा नियंत्रक
- अन्य आवश्यक अधिकारी और कर्मचारी
नियुक्त किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर मंडल परीक्षा संचालन के लिए बाहरी एजेंसियों की सेवाएं भी ले सकेगा।
भर्ती प्रक्रिया बनेगी तेज और पारदर्शी
सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया:
- अधिक पारदर्शी होगी
- समय पर पूरी होगी
- योग्य उम्मीदवारों को सही अवसर मिलेगा
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह कानून राज्य में एक मजबूत और प्रभावी भर्ती प्रणाली स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
