Chhattisgarh News: अगर आपका वाहन (Vehicle) साल 2019 से पहले खरीदा गया है, तो अब समय आ गया है उसे अपडेट करने का। सरकार ने साल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग (Transport Department) ने इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू की है। वाहन मालिक अब विभाग की वेबसाइट या नजदीकी परिवहन सुविधा केंद्र पर जाकर आसानी से पंजीकरण (Registration) कर सकते हैं। पढ़िए पूरी खबर…

सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम
सरकार (Government) का कहना है कि हर वाहन की पहचान स्पष्ट हो और अपराध की स्थिति में उसे ट्रैक करना आसान हो। HSRP नंबर प्लेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक समान फॉन्ट व साइज में होती है और तेज गति में भी कैमरे की नजर से बच नहीं सकती। चोरी या आपराधिक गतिविधियों के दौरान पुलिस को इससे काफी मदद मिलेगी।
रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा मोबाइल पर मैसेज
हर वाहन (Vehicle) के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसे ऑनलाइन भुगतान कर रसीद प्राप्त की जा सकती है। जब नंबर प्लेट तैयार हो जाएगी, तो वाहन मालिक को मोबाइल पर सूचना मिलेगी। इसके बाद अधिकृत डीलर के पास जाकर नंबर प्लेट लगवाया जा सकता है।
शुल्क कितना लगेगा?
जिला परिवहन अधिकारी मोहन लाल साहू (Mohan Lal Sahu) ने कहा कि यह प्रक्रिया लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। विभाग इसके लिए प्रचार-प्रसार भी कर रहा है जिससे हर वाहन मालिक समय रहते यह कार्य पूरा कर सके।
दोपहिया वाहन – ₹310 + GST = ₹365
तीन पहिया वाहन – ₹427 (GST सहित)
चार पहिया वाहन – ₹656
भारी मालवाहक वाहन – ₹705 (GST सहित)
30 अप्रैल है आखिरी मौका
बता दें कि यदि आपने अब तक अपने पुराने वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) नहीं लगवाया है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें। पहले इसके लिए अंतिम तिथि 15 अप्रैल थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दिया गया है। 1 मई के बाद विभाग द्वारा चालान की कार्रवाई की जाएगी, जिससे बचना है तो समय रहते प्रक्रिया पूरी करें।
