Challan: दिल्ली-NCR के वाहन मालिकों के लिए एक अहम और जरूरी खबर सामने आई है।
Challan: दिल्ली-NCR के वाहन मालिकों (Vehicle Owners) के लिए एक अहम और जरूरी खबर सामने आई है। अगर आप दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव या आस-पास के इलाकों में रहते हैं और अपनी गाड़ी से रोज़ाना दिल्ली (Delhi) में आवाजाही करते हैं, तो ट्रैफिक नियमों में हुए हालिया बदलावों के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने पॉल्यूशन नियंत्रण (Pollution Control) के उद्देश्य से कुछ सख्त नियम लागू किए हैं, जिनका पालन न करने पर वाहन मालिकों पर 20 हजार रुपये तक का चालान लगाया जा सकता है।

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कौन‑कौन से वाहन प्रभावित होंगे?
नियम के मुताबिक यदि आपकी डीजल गाड़ी का इंजन BS4 या उससे नीचे का है तो उस पर चालान लग सकता है। इसी तरह पेट्रोल वाहनों के लिए सीमा BS3 या उससे नीचे रखी गई है। परिवर्तित/अस्थायी नियमों के तहत डीजल वाहनों के लिए अब BS5 या उससे ऊपर का इंजन होना आवश्यक बताया गया है, जबकि पेट्रोल वाहनों के लिए न्यूनतम मानक BS4 या उससे ऊपर रखा गया है।
RC में कैसे जांचें इंजन का स्टेटस
यदि आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका वाहन नए नियमों के दायरे में आता है या नहीं, तो वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में इंजन से जुड़ी सारी डिटेल देखी जा सकती हैं। RC पर गाड़ी के इंजन का टाइप और अन्य आवश्यक जानकारियां दर्ज रहती हैं, जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका वाहन किस BS मानक के अनुरूप है।
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उम्र‑आधारित पाबंदी और जुर्माने का प्रावधान
दिल्ली सरकार पहले ही 10 साल से पुराने डीजल तथा 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर अधिकतम 20 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वाहन मालिकों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे अपने वाहनों के कागज़ात और इंजन मानक समय रहते जांच लें जिससे किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या आर्थिक दंड से बचा जा सके।
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क्या करें सावधानियां?
यदि आपका वाहन उपरोक्त मानकों के नीचे आता है तो समय रहते आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी अपडेट कर लें या प्राधिकरण द्वारा बताए विकल्पों पर अमल करें। RC की जांच कर लें और जरूरत पड़ने पर आधिकारिक जानकारी या सहायता हेतु संबंधित ट्रैफिक/परिवहन विभाग से संपर्क करें।
