CGHS कार्ड धारकों की बल्ले-बल्ले..दिल्ली AIIMS समेत दूसरे राज्यों में कैशलेश सुविधा

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Central Government Health Scheme: स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Employees) को बड़ा लाभ दिया है। अब सीजीएचएस लाभार्थियों को कैशलेस (Cashless) आधार पर एम्स नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ व दूसरे संस्थानों में रोगी देखभाल सुविधाओं के विस्तार का विशेष रूप से फायदा मिलेगा। पढ़िए पूरी खबर…

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एम्स (AIIMS), नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और जेआईपीएमईआर (JIPMER) पुडुचेरी के अलावा इसी तरह के दूसरे चिकित्सा संस्थानों में केंद्र सरकार के सेवारत कर्मियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए कर्मचारियों व पेंशनरों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। केंद्र सरकार ने जो प्रक्रिया तैयार की है, वह बेहद सरल है।

एम्स में सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए विशेष डेस्क बनेगा

एम्स में सीजीएचएस लाभार्थियों (CGHS Beneficiaries) के लिए एक विशेष डेस्क बनेगा। इनडोर उपचार के लिए कमरे के किराए के मामले को छोड़कर एम्स, सीजीएचएस को अपनी निर्धारित दरों के मुताबिक बिल भेजेगा। सीजीएचएस पेंशन भोगियों और लाभार्थियों की अन्य पात्र श्रेणियों के लिए बाह्य रोगी विभागों (OPD), जांच और इनडोर उपचार के लिए कैशलेस उपचार उपलब्ध होगा।

लाभार्थियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार (Bharti Praveen Pawar) ने राज्यसभा में 5 दिसंबर को सांसद रविचंद्र वद्दीराजू ने बताया है कि सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरु की गई है। इस सुविधा के दायरे में एम्स नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और जेआईपीएमईआर पुडुचेरी के अलावा भुवनेश्वर, जोधपुर, भोपाल, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, बिलासपुर, राजकोट, कल्याणी, भटिंडा, बीबीनगर, गुवाहाटी, देवघर और मंगलागिरी के एम्स संस्थान भी शामिल हैं।

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सीजीएचएस लाभार्थियों को कैशलेस उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) व उक्त संस्थानों के बीच इस वर्ष जून में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। सीजीएचएस लाभार्थियों को अग्रिम भुगतान और सीजीएचएस से अदायगी की परेशानी उठाए बिना, इन चिकित्सा संस्थानों में अत्याधुनिक उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सीजीएचएस लाभार्थियों में सेवारत और पेंशनभोगी, दोनों को कैशलेस उपचार मिलेगा।

इस तरह से उठा सकते हैं लाभ

सीजीएचएस लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एम्स में अपना सीजीएचएस लाभार्थी पहचान पत्र देना होगा। सरकार ने सीजीएचएस लाभार्थियों की सुविधा के लिए और भी बंदोबस्त किया है। सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए एम्स एक अलग हेल्प डेस्क और एक अलग लेखा प्रणाली बनाएगा। ओपीडी उपचार के लिए या एम्स से छुट्टी के समय एम्स में डॉक्टरों द्वारा निर्धारित दवाएं भी सीजीएचएस के माध्यम से लाभार्थी प्राप्त कर सकते हैं।

जानिए कौन हैं पात्र और कैसे मिलेगा कैशलेस इलाज

सीजीएचएस पेंशनभोगी और कैशलेस इलाज के हकदार अन्य लाभार्थी जैसे पूर्व सांसद, पूर्व राज्यपाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश, स्वतंत्रता सेनानी आदि, जिनके पास वैध सीजीएचएस कार्ड है। वे एम्स में कैशलेस इलाज के लिए पात्र हैं।

सीजीएचएस कार्ड की वैधता और वार्ड पात्रता सीजीएचएस कार्ड पर मुद्रित होती है। एम्स में सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए एक विशेष डेस्क बनेगा।

पात्र सीजीएचएस लाभार्थियों को सीजीएचएस डेस्क पर सत्यापन के लिए अपना सीजीएचएस कार्ड प्रस्तुत करना होगा।

सीजीएचएस एनआईसी के परामर्श से सीजीएचएस डेटाबेस से कार्ड विवरण के ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा प्रदान करेगा।

पात्र सीजीएचएस लाभार्थियों को स्वयं के सीजीएचएस कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति जमा करनी होगी।

आश्रित परिवार के सदस्य इलाज के मामले में स्वयं और परिवार के सदस्य के सीजीएचएस कार्ड की प्रति जमा करनी होगी।

एम्स में सीजीएचएस डेस्क, लाभार्थियों को यथास्थिति ओपीडी/जांच/इनडोर उपचार के लिए संदर्भित करता है।

सीजीएचएस कार्ड की प्रति के साथ भौतिक रूप में बिल, एम्स द्वारा महीने के अंतिम सप्ताह में संबंधित सीजीएचएस अतिरिक्त निदेशक कार्यालय में जमा किया जाएगा।

इनडोर उपचार के लिए कमरे के किराए के मामले को छोड़कर, एम्स सीजीएचएस को अपनी निर्धारित दरों के मुताबिक बिल भेजेगा।

सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए निर्धारित दरों के मुताबिक कमरे के किराए के बिल सीजीएचएस को भेजे जाएंगे।

लाभार्थी अपने वार्ड की पात्रता के अनुसार इनडोर उपचार के लिए पात्र हैं, जैसा कि उनके सीजीएचएस कार्ड पर दर्शाया गया है।

सीजीएचएस द्वारा बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए एम्स, सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए एक अलग बैंक खाता बनाएगा।

संबंधित शहर के अतिरिक्त निदेशक सीजीएचएस, बिलों को शीघ्रता से संसाधित करेंगे। वह भुगतान सीजीएचएस के लिए एम्स द्वारा बनाए गए बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

सीजीएचएस पेंशनभोगी और कैशलेस उपचार के लिए पात्र अन्य लोग सीजीएचएस से किसी भी अनिवार्य रेफरल के बिना उपचार का लाभ उठा सकते हैं।

सीजीएचएस पेंशन भोगियों और लाभार्थियों की अन्य पात्र श्रेणियों के लिए बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी), जांच और इनडोर उपचार के लिए कैशलेस उपचार उपलब्ध होगा।

तीनों संस्थान सीजीएचएस पेंशन भोगियों और अन्य पात्र लाभार्थियों के लिए क्रेडिट बिल जारी करेंगे और सीजीएचएस अधिमानतः बिल प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर भुगतान करेगा।

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