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Bihar News: नीतीश सरकार की कल्याणकारी योजना..बिना खेती किसानों को दे रही है पैसा

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Bihar News: नीतीश सरकार की किसानों के लिए खास योजना, बिना खेती के मिलेगा पैसा

Bihar News: किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार (Nitish Kumar Government) किसानों की भलाई के लिए कई कल्याणकारी योजना चली रही है। जिससे किसानों को लाभ मिल सके। इसी क्रम में सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के नेतृत्व वारी सरकार एक विशेष योजना किसानों के लिए चला रही है। इस योजना के तहत बिहार सरकार किसानों को अपनी जमीन पर सोलर प्लांट (Solar Plant) लगवाना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके तहत केंद्र सरकार से ₹1.05 करोड़ और बिहार सरकार (Bihar Government) से ₹45 लाख रुपय की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सोलर पावर प्लांट लगाने के इच्छुक किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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2 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन

सोलर पावर प्लांट (Solar Power Plant) से अपने कृषि आधारित काम को आसान और कम दामों में करने के लिए इच्छुक किसान 2 अप्रैल तक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 962 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े 3188 कृषि/ मिश्रित फीडरों का सोलराइजेशन किया जा रहा है जिससे यहां के किसानों को पीएम कुसुम योजना (PM KUSUM Scheme) का लाभ मिल सके। किसान अपनी जमीन पर खुद सोलर प्लांट लगा सकते हैं या फिर लीज / रेंट पर दे सकते हैं। 1 मेगावाट सोलर प्लांट लगाने के लिए लगभग 4 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है।

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योजना की खास बातें

इस योजना के तहत किसान को भारत सरकार से प्रति मेगावाट 1.05 करोड़ रुपये और बिहार सरकार से प्रति मेगावाट 45 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
सोलर प्लांट निर्माण
सफल निवेदक को 12 महीने के अन्दर सोलर प्लांट लगाकर विद्युत उपकेंद्र से कनेक्ट करना होगा।
बिजली खरीद समझौता- वितरण कंपनी 25 वर्षों के लिए बिजली खरीदेगी।

अब जानिए कौन कर सकता है आवेदन

बिहार सरकार (Bihar Government) की इस योजना के लिए किसान, किसान समूह/ सहकारिता, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन, जल उपभोगकर्ता संघ, स्वयं सहायता संघ बिना किसी तकनीकी या वित्तीय मानदंड के आवेदन कर सकते हैं। किसानों को केवल 1 लाख रुपये प्रति मेगावट का EMD देना होगा।

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यहां कराएं रजिस्ट्रेशन

इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको https://eproc2.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 3 डिजिटल सिग्नेचर, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना जरूरी है।

साथ ही इस योजना के लिए किसान को निविदा शुल्क के रूप में 590 रुपये टेंडर प्रोसेसिंग शुल्क, 11,800 रुपये टेंडर शुल्क और 1 लाख रुपये प्रति मेगावाट अग्रिम धनराशि बैंक गारंटी या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा।

ज्यादा जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

ज्यादा जानकारी के लिए कंपनी के कार्यपालक अभियंता/सहायक कार्यपालक अभियंता 7635094261/7320924004 पर किसान संपर्क कर सकते हैं। निविदा से संबंधित दस्तावेज, विद्युत उपकेंद्रों की सूची और वित्तीय सहायता की पात्रता के लिए सोलर प्लांट (Solar Plant) की क्षमता को https://eproc2.bihar.gov.in पर टेंडर आईडी- 93904 के साथ देखें।