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Rajasthan सरकार का बड़ा फैसला, इस खास सरकारी नौकरी के नियमों में किया गया बड़ा बदलाव

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अब 16 साल की उम्र में भी मिलेगी सरकारी नौकरी

Rajasthan News: राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के आश्रित परिवारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सेवा के दौरान मृत्यु होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया गया है। अब मृत कर्मचारी के बेटे या बेटी को 18 साल की बजाय 16 साल की उम्र में ही अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इस संबंध में कार्मिक विभाग के शासन सचिव केके पाठक ने परिपत्र जारी कर दिया है।

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90 दिन में आवेदन अनिवार्य

आपको बता दें कि नए नियमों के अनुसार, कर्मचारी या अधिकारी की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए 90 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कार्मिक विभाग के शासन सचिव केके पाठक ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र आश्रित को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 90 दिनों के भीतर आवेदन जमा करना अनिवार्य है। यह प्रावधान राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के नियम 10 के उपनियम (3) के तहत लागू है।

पति-पत्नी को प्राथमिकता, फिर बेटा-बेटी

अनुकंपा नियुक्ति में मृत कर्मचारी के पति या पत्नी को पहली प्राथमिकता दी जाती है। यदि पति या पत्नी नौकरी के लिए पात्र नहीं हैं, तो बेटे या बेटी को आश्रित मानकर नियुक्ति दी जाती है। पहले नियमों के तहत, अवयस्क बेटे या बेटी को 18 साल की उम्र पूरी होने पर नौकरी मिलती थी, लेकिन अब यह आयु सीमा घटाकर 16 साल कर दी गई है। यदि आश्रित अवयस्क है, तो वयस्क होने तक प्रकरण लंबित रखा जाएगा।

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दो साल पहले नौकरी का लाभ

नए नियमों के तहत अब आश्रित बेटे या बेटी को दो साल पहले यानी 16 साल की उम्र में ही अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। यह बदलाव मृतक कर्मचारियों के परिवारों को जल्दी आर्थिक सहायता प्रदान करने में मदद करेगा।