RBI ने 2 बैंकों के लाइसेंस किए कैंसल..अकाउंट में पैसे हो तो जल्दी निकालें

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RBI: भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो बैंकों के लाइसेंस (License) कैंसल कर दिए है। अगर आपके भी इन बैंकों में खाता है तो सावधान हो जाइए। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने Botad Peoples Co-operative Bank बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके साथ ही आरबीआई ने इसे गैर-बैंकिंग संस्था घोषित कर दिया है। आरबीआई (RBI) ने कहा कि बोटाद पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक को अब अपना काम बंद करना होगा। ग्राहकों का धन अब बैंक जमा नहीं कर सकेगी।
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इस बैंक का भी लाइसेंस हुआ रद्द

भारतीय रिजर्व बैंक ने बोटाद पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक के साथ ही आदर्श नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। आरबीआई ने महाराष्ट्र के को-ऑपरेटिव सोसाइटी के कमिश्नर और रजिस्ट्रार से बैंक का काम बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया है।

आरबीआई ने आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द इसलिए किया क्योंकि बैंक में पर्याप्त पूंजी, कमाई की कोई संभावना नहीं थी। बैंक बैकिंग विनियमन अधिनियम के कई नियमों का पालन नहीं कर पा रही थी। बैंक का चलते रहना उसके जमाकर्ताओं के लिए सही नहीं था और ये बैंक उन सब के ही लिए हानिकारक साबित हो सकता था।

वर्तमान समय में भी, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक अपने जमाकर्ताओं की पूंजी वापस करने में असमर्थ होगा। यदि इस बैंक को बैंकिंग व्यवसाय को बढ़ावा देने की अनुमति दी जाएगी, तो सार्वजनिक हित पर बड़ा असर पड़ेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि DICGC Act, 1961 के तहत प्रत्येक जमाकर्ता को 5 लाख रूपये तक की राशि मिलेगी। जिनकी जमा राशि पांच लाख से कम है, वे पूरा पैसा पाएंगे। पांच लाख रूपये से अधिक की राशि रखने वाले व्यक्ति पांच लाख रूपये तक की धनराशि पा सकेंगे। बैंक द्वारा आरवीआई को भेजे गए डाटा के मुताबिक, DICGC से 99.77 प्रतिशत जमाकर्ता अपना पूटा पैसा वापस ले सकते हैं।

जैसा कि बैंक ने आरबीआई को बताया 31 अक्टूबर 2023 तक, डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर बीमाकृत जमा का कुल 185.38 करोड़ रूपये भुगतान किया है।