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Punjab News: विज्ञापनों और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश

पंजाब
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Punjab News: पंजाब सरकार ने महिलाओं के सम्मान से जुड़े मामलों में सख्त रुख अपनाया है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री Baljit Kaur ने कहा है कि महिलाओं के अश्लील और अपमानजनक चित्रण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई होगी।

विज्ञापनों और सोशल मीडिया पर कड़ी नजर

मंत्री ने बताया कि कई विज्ञापनों और मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं को गलत तरीके से पेश करने के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 के तहत इस तरह की सामग्री दिखाना दंडनीय अपराध है।

सरकार ने टीवी चैनलों, वेबसाइटों, अखबारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी तरह की अपमानजनक या अश्लील सामग्री का प्रसारण या प्रकाशन न करें।

जिला अधिकारियों और एसएसपी को दिए गए निर्देश

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि राज्य के सभी जिला प्रोग्राम अधिकारियों को ऐसे मामलों में तुरंत संज्ञान लेने के आदेश दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर समय-समय पर इन मामलों की समीक्षा करेंगे।

इसके साथ ही सभी एसएसपी को भी कानून को सख्ती से लागू करने और जरूरत पड़ने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

महिलाओं की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता

मंत्री ने दोहराया कि Bhagwant Mann सरकार महिलाओं के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं के प्रति जागरूकता और सम्मान बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।

सुरक्षित और सम्मानजनक समाज की ओर कदम

डॉ. बलजीत कौर ने इस पहल को एक निर्णायक कदम बताते हुए कहा कि पंजाब सरकार एक सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमामय समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं के सम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है।