Punjab: पंजाब में सरकारी ट्रांसफर को लेकर मान सरकार ने लागू किया नियम
Punjab News: पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार लगातार भष्ट्र अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। इसी क्रम में मान सरकार (Mann Government) लगातार अधिकारियों का तबादला कर रही है। अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर अब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ने बड़ा फैसला ले लिया है। जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार (Punjab Government) ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत कर्मचारियों व अधिकारियों के तबादले एक तय समय पर होंगे। इसके लिए पर्सोनल विभाग की तरफ से सभी विभागों के प्रमुख, डिवीजनल कमिश्नर, जिलों के डीसी सहित सभी विभागों के हेड को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब पंजाब (Punjab) में कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच ही होंगे, जिसके बाद आम ट्रांसफर पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। वहीं ये IPS व IAS अधिकारियों के ट्रांसफर पंजाब सरकार अपनी सुविधा के अनुसार कभी कर सकती है। मान सरकार ने फैसला इसलिए लिया है ताकि ट्रांसफर के दौरान विभागों का काम प्रभावित न हो पाए।
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बता दें कि, ट्रांसफर कई प्रकार के होते हैं, रूटीन ट्रांसफर (Transfer) जोकि 2-3 साल के कार्यकाल के बाद किया जाता। दूसरा ट्रांसफर खुद अनुरोध करने पर होता, जब कोई कर्मचारी अपना ट्रांसफर करवाना चाहता हो। जैसे कि कर्मचारी या अधिकारी स्वास्थ्य या फिर परिवारिक स्थिति को लेकर अपने ट्रांसफर के लिए अनुरोध कर सकता है। वहीं एक ट्रांसफर प्रशासनिक भी होता है जो, प्रशासनिक आवश्यकता और विभाग के कारणों की वजह से होता है। इसके अलावा एक ट्रांसफर दंडात्मक भी है, जिसे अनुशासनात्मक कारणों के कारण ट्रांसफर किया जाता है।
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आपको बता दें कि पंजाब के कुछ विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal) पर होती है तो वहीं कुछ की ऑफलाइन प्रक्रिया है। अगर कर्मचारी या अधिकारी ट्रांसफर के लिए आवेदन करना चाहता है तो वह ऑफलाइन या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए से भी कर सकता है। जिसके बाद संबंधित अधिकारी आवेदन की समीक्षा करके इस फाइल उच्च अधिकारियों डायरेक्टर, सेक्रेटरी या मिनिस्टर को भेजते हैं और उसके बाद अनुमति मिलने पर ट्रांसफर के आदेश जारी होता है।

