Noida-ग्रेटर नोएडा में लागू हुई धारा 163, इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
Noida News: नोएडा-ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए बड़ी और जरूरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नवरात्रि (Navratri), दशहरा, अन्य त्यौहारों, विभिन्न परीक्षाओं और विभिन्न संगठनों द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर में आज से धारा 163 (Section 163) लागू कर दी जाएगी। यह 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक एक्टिव रहेगा। इस दौरान कोई इस धारा का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा।
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जानिए क्यों लगाई गई धारा 163
एडीसीपी हृदेश कठेरिया (ADCP Hridesh Katheria) ने इसको लेकर कहा कि 3 अक्टूबर से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रही है और 11 अक्टूबर को महानवमी और दशहरा का त्योहार है। इस दौरान शहर में कई परीक्षाएं भी आयोजित होनी हैं। शहर में कई संगठन विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कई कार्यक्रम भी होने प्रस्तावित हैं। इसे देखते हुए शहर में शांति व्यवस्था भंग होने की खतरा है। कठेरिया ने आगे बताया कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शहर में धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू करने का फैसला लिया गया है।
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जानिए किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
एडीसीपी हृदेश कठेरिया (ADCP Hridesh Katheria) के अनुसार धारा 163 लागू होने के बाद शहर में कई चीजों पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसमें मुख्य रूप से कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त की पूर्व अनुमति लिए बिना 5 या उससे ज्यादा व्यक्तियों का कोई जुलूस नहीं निकालेगा और न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या उससे ज्यादा व्यक्तियों का समूह इकट्ठा होगा। अगर कोई भी व्यक्ति इस आदेश या किसी नियम का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत अपराध होगा और उसपर एक्शन लिया जाएगा।
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जानिए धारा 163 को
आपको बता दें कि धारा 163 को पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था। चूंकि केंद्र की मोदी सरकार ने कानून में बदलाव कर दिया है, इसलिए इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 163 से बदल दिया गया है। धारा 163 के तहत 5 या इससे ज्यादा लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते और बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, सड़क मीटिंग, जुलूस व प्रदर्शन नहीं किया जा सकता।