गाड़ी मालिक करा लें यह काम नहीं तो License होगा रद्द!
Motor Vehicles Act: गाड़ी मालिक दें ध्यान.. गाड़ी मालिकों को अब अपने ऑनर बुक तथा ड्राइविंग License आदि कागजातों में अपना पता तथा मोबाइल नंबर जैसी जानकारियों को अपडेट रखना होगा। बता दें कि परिवहन विभाग (Department of Transport) के नए नियम के तहत ड्राइविंग License तथा ऑनर बुक को अपडेट न रखने वाले वाहन मालिकों पर, मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना वसूला जाएगा तथा संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं चालक का ड्राइविंग License निलंबित किए जाने की कार्रवाई भी की जा सकेगी।
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आपको बता दें कि अपडेट हेतु परिवहन विभाग (Department of Transport) की तरफ से वाहन मालिकों को अगस्त महीने तक का समय दिया है। यदि इस अवधि में भी ये काम नहीं हो पाता है, तो भविष्य में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
गाड़ी मालिक करा लें यह काम
जिले के परिवहन पदाधिकारी ललन प्रसाद (Lalan Prasad) ने बताया कि कागजातों को अपडेट कराने हेतु सूचना जारी कर दी गई है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रावधानों के मुताबिक, वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में दर्ज निवास स्थान बदला जाता है, तो अपने नए पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
इसके उल्लंघन पर नियम के मुताबिक कार्रवाई का प्रावधान है। बकौल अधिकारी, मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा। गौर करने वाली बात यह है कि अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है।
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अपडेट हेतु यहां करें विजिट
बता दें कि नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (Pollution Certificate) भी नहीं बन सकेगा। ऐसे में अपडेट की प्रक्रिया बेहद अनिवार्य हो जाती है। इसके अलावे दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक या फिर चालक की पहचान में कोई परेशानी न हो, कागजातों को अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग License बनाने के समय का लिंक मोबाइल नंबर यदि उपयोग में नहीं है या आप कोई नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो घर बैठे ही ऐसा कर सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर का अपडेट, parivahan.gov.in पर तथा ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट हेतु sarathi.parivahan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।