उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Noida News: अभी तक जो लोग ये समझ रहे थे कि फ्लैट खरीद लिए हैं..अब अथॉरिटी का प्लॉट नहीं खरीद सकते। ऐसे खरीदारों के लिए यमुना अथॉरिटी(Yamuna Authority) का फैसला खुश कर देने वाला है। आपको बता दें कि यमुना अथॉरिटी अपने आवंटियों के लिए नियमों में बदलाव करने जा रही है। जो इस अथॉरिटी के आवासीय आवंटी को खुश कर देगी। इस बदलाव से अथॉरिटी के आवासीय आवंटी दोबारा से फ्लैट और प्लॉट की स्कीम में आवेदन कर सकेंगे।
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अभी तक यह था कि सिर्फ एक का ही लाभ ले सकते हैं। एक का लाभ लेने के बाद दूसरी स्कीम में आवेदन करेंगे तो रिजेक्ट हो जाता था। अब दोनों स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। आवंटी होने का लाभ उठा सकते हैं। इस नियम में बदलाव करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है और 13 सितंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में इसे पेश किया जाएगा।
दो तरह की होती हैं स्कीम
आपको बता दें कि यमुना अथॉरिटी रेजिडेंशल कैटिगरी में दो प्रकार का स्कीम निकालती है। एक प्लॉट की और दूसरी फ्लैट की स्कीम होती है। यमुना अथॉरिटी के बायलॉज के अनुसार, कोई भी व्यक्ति केवल एक ही बार ही अथॉरिटी का रेजिडेंशल आवंटी होने का फायदा उठा सकता है। यदि किसी का ड्रॉ में फ्लैट निकल आया है तो फिर वह आगे कभी भविष्य में न तो फ्लैट की स्कीम में आवेदन कर सकता है और न ही प्लॉट की स्कीम में आवेदन कर सकता है। यदि ड्रॉ में नाम निकल आता है तो दोबारा रेजिडेंशल फ्लैट और प्लॉट या दोनों में किसी में भी आवेदन करने का अधिकार खत्म हो जाता है। यह नियम अथॉरिटी ने इसलिए बनाया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अथॉरिटी के स्कीम के लाभार्थी बन सके।
मिलेगा एक और मौका
अब अथॉरिटी यह बदलाव करने जा रही है कि यदि किसी ने प्लॉट की स्कीम का लाभ उठा लिया है तो दोबारा वह प्लॉट स्कीम में तो आवेदन नहीं कर सकता है लेकिन फ्लैट की स्कीम में आवेदन करने के लिए उसका अधिकार बना रहेगा। यदि उसके बाद फ्लैट की स्कीम में भी ड्रॉ में उसका नाम जाता तो फिर पूरे जीवन वह इन दोनों की स्कीम में अपने नाम से फिर से आवेदन नहीं कर सकता है। अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस नियम में बदलाव करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है और 13 सितंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में इसे रखा जाएगा।
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