पुरानी गाड़ी ख़रीदने वाले..जल्दी से ये ख़बर पढ़ लीजिए

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Second Hand Cars: पुराने वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने 1 अप्रेल से आम लोगों से जुड़ा बड़ा बदलाव किया है। अगर आप अब कोई सैकेंड हैंड टू-व्हीलर या फोर-व्हीलकर खरीदने जा रहे हैं तो पहले परिवहन विभाग का नया नियम जरूर जान लीजिए। राजस्थान परिवहन विभाग (Rajasthan Transport Department) ने बड़ा बदलाव किया है, इससे 1 अप्रैल से पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त महंगा हो गया है।

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अक्सर लोग नया वाहन महंगा होने के कारण कई बार सैकेंड हैंड वाहनों को तरजीह देते हैं। इस प्रक्रिया में वाहन सस्ता भी मिल जाता है और वाहन के कागजात ट्रांसफर (Documents Transfer) पर टैक्स भी बहुत कम लगता है। लेकिन अब ये प्रक्रिया बेहद महंगी कर दी गई । अब तक कागज ट्रांसफर करने पर 12.5 प्रतिशत टैक्ट भरना पड़ता था। लेकिन अब ये टैक्स दोगुना कर दिया गया है। अब आम आदमी को पुराना वाहन लेने पर कागजात ट्रासंफर करवाने पर 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा।

कागजों के ट्रांसफर पर देना होता इतना टैक्स

जयपुर झालाना प्रथम आरटीओ राजेश चौहान के मुताबिक अब एक आम आदमी को सैकेंड हैंड वाहन कागजों के ट्रांसफर पर 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा। साथ ही 50 फीसदी टैक्स की छूट को समाप्त कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने नए टैक्स को अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया है। टैक्स में बढ़ोतरी का असर सबसे ज्यादा ऐसे डीलरों पर पड़ेगा जो सैकेंड हैंड वाहनों का कारोबार करते हैं। लेकिन ये टैक्स नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर ही बढ़ाया गया है। कमर्शियल वाहनों का टैक्स पहले की तरह ही लगेगा।

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बढ़ते प्रदूषण और पुराने वाहनों को कम करने की है कोशिश

आपको बता दें कि यह पूरी कोशिश शहरों में बढ़ते प्रदूषण और पुराने वाहनों को कम करने के लिए है। पुराने वाहन ज्यादा प्रदूषण छोड़ते हैं और उनकी आरसी डेट पूरी होने के बाद भी चोरी छिपे सड़कों पर चलाया जाता है। टैक्स बढ़ने से आम आदमी नए वाहनों खरीदने की कोशिश करेगा और बाजार में उपलब्ध B6 इंजन से लेकर EV तक पर मिलने वाली छूट का लाभ उठा सकेगा। इससे एक तरफ पुराने और जर्जर वाहनों की खरीद फरोख्त रुकेगी वहीं दूसरी तरफ ऐसे वाहन स्क्रैप की तरफ जा सकेंगे।