UP News: यूपी में गाड़ी चलाने वाले पहले यह खबर पढ़ लें
UP News: उत्तर प्रदेश में अब गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए नया नियम लागू किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने सभी जिलों में ड्राइवरों को गाड़ी में नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया है। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी (Auto, E-rickshaw, Taxi) और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं में काम करने वाले ड्राइवरों को अपना नाम और मोबाइल नंबर (Mobile Number) गाड़ी पर अनिवार्य रूप से लिखना होगा। जब तक यह जानकारी गाड़ी में नहीं लिखी होगी, ड्राइवर (Driver) को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कदम खासकर महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए उठाया गया है। सरकार के फैसले पर राज्य महिला आयोग ने खुशी जाहिर की है। आयोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसे बड़ा कदम मान रही है।

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राज्य महिला आयोग ने इस विषय में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर सख्ती से नियम लागू करने की मांग की थी। जिसके बाद ही यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में यह नियम लागू कर दिया है। सरकारी की मंशा है कि इससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वहीं सरकार का यह फैसला महिला सुरक्षा से जोड़ कर देखा जा रहा है।
गाड़ी में लिखना होना नाम और मोबाइल नंबर
यूपी सरकार (UP Government) का यह नियम महिलाओं के लिए यात्रा को और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। यूपी सरकार की ओर से जारी किए गए नियम में कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों के ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं उपलब्ध कराने वाले सभी वाहन चालकों को अपनी गाड़ी पर नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। जिस ड्राइवर ने गाड़ी पर अपना नाम और मोबाइल नंबर नहीं लिखा होगा उसे गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है।
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नियम न मानने पर होगा एक्शन
साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर कोई नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवाहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस नियम को सख्ती से लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं राज्य महिला आयोग ने इस विषय में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर सख्ती से नियम लागू करने की मांग की।
