UP News: बेटियों की शादी के लिए योगी सरकार दे रही है पैसा, पढ़िए पूरी डिटेल
UP News: उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी और खुश कर देने वाली खबर है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Sarkar) अब बेटियों की शादी के लिए पैसा दे रही है। उत्तर प्रदेश शासन ने अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग की बेटियों के विवाह (Marriage) के लिए शादी अनुदान योजना (Shaadee Anudaan Yojana) की शुरुआत कर दी है। आवेदक शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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इस योजना को लेकर जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग (General Category) की बेटियों के विवाह के लिए शासन ने शादी अनुदान योजना (Shaadee Anudaan Yojana) की शुरुआत की है। इच्छुक आवेदक shadianudan.upsdc.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। बताया योजना में सिर्फ आधार प्रमाणीकरण के बाद आवेदन की सुविधा है। योजना के तहत पात्र आवेदक के बैंक खाते में 20 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं।
शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद भी कर सकते हैं आवेदन
सतीश कुमार ने आगे जानकारी दी कि योजना (Marriage Grant Scheme) में आवेदक अपनी 2 बेटियों के लिए अनुदानराशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए शादी के 90 दिन पहले या शादी के 90 दिन बाद भी आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 46080 और शहरी में 56460 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक वर और कन्या का आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाने होंगे।
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कहां जमा होंगे फॉर्म
इस योजना में विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन फार्म तहसील और विकास खंड कार्यालयों में जमा किया जा सकता है।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं का विवाह भी धूमधाम से कराती है। सरकार विवाह का पूरा खर्च उठाते हुए वधु को पैसे और गृहस्थी के जरूरी समान भी उपलब्ध कराती है।
जानिए कैसे करें आवेदन
योगी सरकार की इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। लाभ पाने के लिए लाभार्थी आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण (Demographic Authentication) कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, स्वयं से या विभाग की वेबसाइट से कर सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन विवाह की तय तिथि के एक सप्ताह पूर्व तक करना होगा। आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार होगा।
