Traffic Challan: गलत चालान पुलिस कर दे तो जानिए कहां और कैसे करें शिकायत
Traffic Challan: अगर ट्रैफिक पुलिस आपके भी वाहन का गलत चालान काट दे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि सड़कों पर चलने वाले सभी वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं। ट्रैफिक (Traffic) के इन नियमों को सभी को मानने होते हैं। ट्रैफिक (Traffic) के इन नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे लोगों का चालान किया जाता है। लेकिन कई बार देखा गया है कि ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का पालन करने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) चालान काट देती है। अगर आपका भी ट्रैफिक पुलिस ने गलत चालान काट दिया है तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि गलत ट्रैफिक चालान कटने पर आपको क्या करना चाहिए।
ये भी पढ़ेंः Delhi Metro Job: रिटायर्ड लोगों के लिए दिल्ली मेट्रो में जॉब का मौका

बाइक के लिए हेलमेट से लेकर कार में सीट बेल्ट तक और ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (Pollution Certificate) तक के लिए अलग-अलग ट्रैफिक नियम बनाए गए है। इन नियमों को तोड़ने वालों को मोटा चालान किया जाता है। अगर आपका चालान गलत हुआ है तो आप इस तरह की स्थिति में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों को आजमा सकते हैं। गलत चालान को आप सीधे कोर्ट में चुनैती दे सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको लेकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि आपका चालान गलत काटा गया है। आप पूरे विवरण के बारे में वहां बता सकते हैं।
ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25
वेबसाइट पर कैसे करें शिकायत
गलत चालान के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले e-Challan की ऑफिशियल वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in पर जाना होगा।
इस वेबसाइट पर आपको ऊपर की तरफ दिए गए Complaint पर क्लिक करना होगा।
अब आपके सामने एक Grievance System का पेज ओपर हो जाएगा।
इस पर आपको अपने अकाउंट को लॉग-इन करना होगा।
फिर आपको अपना नाम, अपना फोन नंबर और चालान नंबर जैसी डिटेल्स को भरना होगा।
इसके बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
ये भी पढ़ेंः Traffic Challan: UP के इन 15 जिलों के लोग हो जाएं सावधान..नहीं तो..!
इन सभी चीजों को करने के बाद आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस विभाग आपकी शिकायत की जांच करेगा और आपको इसकी अपडेट देगा। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस विभाग की तरफ कोई अपडेट नहीं मिलता है तो आप अपनी कम्प्लेंट के स्टेटस को भी ट्रैक कर सकते हैं। जिसे आप E-Challan Portal पर जाकर कर सकते हैं।
इसके साथ ही आप चाहे तो ऑनलाइन X पर उसे राज्य की ट्रैफिक पुलिस का ऑफिशियल हैंडल टैग करते हुए या फिर @MORTHIndia को टैग करते हुए इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसमें आप पूरी घटना, अपने वाहन की जानकारी और चालान नंबर सब बता सकते हैं।
अगर ऑनलाइन आपकी शिकायत का समाधान नहीं हो पा रहा है तो फिर आप अपने नजदीकी ट्रैफिक पुलिस थाने जाकर या फिर एसपी ऑफिस में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपकी शिकायत पर तुरंत मामले को संज्ञान में लिया जाएगा।
