Toll Tax: फास्टैग से हर बार टोल कटने की परेशानी से छुटकारा
Toll Tax News: अगर आप किसी टोल प्लाजा (Toll Plaza) के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और रोजाना टोल पार करते समय फास्टैग (Fastag) से पैसे कटने से परेशान हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब आप मात्र 340 रुपये में मासिक टोल पास बनवाकर हर महीने बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अनलिमिटेड (Unlimited) बार टोल पार कर सकते हैं। यह सुविधा उन लाखों लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो टोल प्लाजा के आसपास रहते हैं और रोजाना इसका उपयोग करते हैं।

20 किलोमीटर तक फ्री यात्रा की सुविधा
सितंबर 2024 में सरकार ने “जितनी दूरी, उतना टोल” नीति लागू की, जिसके तहत GNSS (Global Navigation Satellite System) से ट्रैक होने वाले वाहनों से पहले 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए कोई टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह नियम राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन के बाद लागू किया गया है। इसके अनुसार, GNSS आधारित निजी वाहनों के लिए 20 किलोमीटर तक की यात्रा मुफ्त होगी, जबकि इसके बाद की दूरी के लिए टोल शुल्क लागू होगा। यह सुविधा सभी निजी वाहनों पर लागू है, सिवाय राष्ट्रीय परमिट वाले कमर्शियल वाहनों के। जुलाई 2024 से इसे कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था।
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340 रुपये का टोल पास कैसे बनवाएं?
टोल पास की सुविधा उन लोगों के लिए है, जो किसी टोल प्लाजा (Toll Plaza) के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। इसके लिए आपको केवल 340 रुपये में मासिक टोल पास बनवाना होगा। इस पास के साथ आप जितनी बार चाहें टोल पार कर सकते हैं, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। यह पास एक वाहन के लिए वैध होता है और केवल वाहन मालिक ही इसका उपयोग कर सकता है। बिना पास के टोल कर्मचारियों से बहस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि नियम के मुताबिक टोल पास होना अनिवार्य है।
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जानिए कौन उठा सकता है इस सुविधा का लाभ?
बता दें कि यह टोल (Toll) छूट सुविधा उन निजी वाहन मालिकों के लिए उपलब्ध है, जो टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। इसके लिए वाहन में GNSS सक्षम सिस्टम या फास्टैग होना जरूरी है। साथ ही, आवेदक को अपने निवास का प्रमाण (रेजिडेंशियल प्रूफ) देना होगा, जो यह साबित करे कि वे वास्तव में टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं।

