Greater नोएडा वेस्ट के बिसरख़ और आस-पास प्लॉट लेने वाले..ख़बर जल्दी से पढ़ लीजिए

ग्रेटर नोएडा- वेस्ट दिल्ली NCR नोएडा

Greater Noida West: ग्रेटर नोएडा वेस्ट बिसरख और आस-पास प्लॉट लेने वालों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने ग्राम खेड़ा चौगानपुर की अधिसूचित और बिसरख की अधिग्रहित व कब्जा प्राप्त जमीन पर बन रहे अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। प्राधिकरण की टीम ने लगभग 60 हजार वर्ग मीटर जमीन खाली करवाई है, जिसकी कीमत करीब 120 करोड़ रुपये के आस पास होने का आकलन है।

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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी हिमांशु वर्मा (OSD Himanshu Verma) ने कहा कि गांव खेड़ा चौगानपुर प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में है। कुछ कालोनाइजर गांव के खसरा नंबर 225 और 229 की जमीन पर अवैध निर्माण कर कालोनी तैयार कर रहे थे। परियोजना विभाग के वर्क सर्किल तीन के वरिष्ठ प्रबंधक मनोज सचान, प्रबंधक प्रशांत समाधिया, सहायक प्रबंधक मनोज चौधरी और गौरव बघेल की टीम स्थानीय सुरक्षाकर्मियों के साथ मंगलवार को मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को गिराया।

टीम ने लगभग 40 हजार वर्ग मीटर जमीन खाली करा ली है। 5 जेसीबी और एक डंफर का प्रयोग कर यह कार्रवाई हुई है। इसी तरह बिसरख के खसरा नंबर 676, 698 और 699 की 20 हजार वर्ग मीटर जमीन को भी कब्जे से खाली करवाते हुए प्राधिकरण ने कब्जे में ले लिया है। यह प्राधिकरण की अधिग्रहित और कब्जा प्राप्त जमीन है। इसके साथ ही बिसरख में ही खसरा नंबर 639 और 640 की जमीन पर जल्द ही कब्जा हटाने के कड़ी चेतावनी दी गई है।

ओएसडी ने यह भी चेतावनी दी है कि प्राधिकरण की अधिसूचित एरिया में जमीन कब्जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने हर वर्क सर्किल को अपने एरिया में जमीन पर कब्जा रोकने के लिए कड़ी नजर रखने और अतिक्रमण की सूचना मिलते ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने लोगों से अपील की है कि इन कालोनाइजरों के चक्कर में आकर अपनी गाढ़ी कमाई न बर्बाद करें। ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में किसी भी व्यक्ति को अवैध कब्जा या निर्माण करने की इजाजत नहीं है। जनता से कहा गया कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। जिससे आगामी परेशानियों से बचा जा सके।