Ghaziabad: गाजियाबाद के लोगों को बड़ी राहत मिली है। जिले में जिन लोगों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज है वे गुरुवार को उपखंड अधिकारी या अधिशासी अभियंता कार्यालय जाकर पंजीकरण (Registration) करा लें। इससे उन्हें लगने वाले जुर्माने में 65 फीसदी छूट मिलेगी। पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। इसके बाद सिर्फ 60 प्रतिशत छूट मिलेगी। प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (Uttar Pradesh Power Corporation Limited) की ओर से एकमुश्त योजना के तहत विद्युत चोरी के मुकदमों के निस्तारण के लिए यह पहल की गई है।
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बिजली चोरी (Theft of Electricity) करने वालों के घर में लगे उपकरणों के आधार पर अनुमानित चोरी का आकलन कर जुर्माना लगाता है। इसके साथ ही कनेक्शन के आधार पर शमन शुल्क भी लगाया जाता है। इस योजना में जुर्माने की रकम पर 65 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। शमन शुल्क (Mitigation Fee) पूरा वसूला जाएगा। पंजीकरण करा जुर्माना का भुगतान करने वालों की साल तक निगरानी की जाएगी। यदि इस दौरान दोबारा चोरी करते हुए नहीं पकड़े गए तो विद्युत चोरी के मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाएगी।
वसुंधरा जोन में 2326 मुकदमे दर्ज
बता दें कि वसुंधरा जोन (Vasundhara Zone) में विद्युत चोरी के 2326 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें नौ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जोन में अभी तक इस योजना के लिए सिर्फ 104 लोगों ने पंजीकरण कराया है। लेकिन अगर अब कोई चूके तो सिर्फ 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 15 दिसंबर तक 60 प्रतिशत और इसके बाद 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराने वालों को 50 प्रतिशत का फायदा दिया जाएगा।
कितना होता है शमन शुल्क
चोरी के मामलों में शमन शुल्क कनेक्शन के भार के आधार पर लिया जाता है। घरेलू कनेक्शन पर दो हजार रुपये प्रति किलोवाट, व्यवसायिक कनेक्शन पर 10 हजार रुपये और औद्योगिक कनेक्शन पर 20 हजार रुपये प्रति किलोवाट शमन शुल्क (Mitigation Fee) लगाया जाता है। इस शुल्क में कोई राहत नहीं मिलेगी।
अजय ओझा, मुख्य अभियंता, गजियाबाद जोन तीन ने कहा कि यह योजना पहली बार आई है, जिसमें न सिर्फ 65 प्रतिशत छूट मिल रही है बल्कि मुकदमा भी खत्म किया जा रहा है। 31 दिसंबर के बाद पंजीकरण न कराने वालों पर शिकंजा कसेंगे।