Tax Saving Tips: टैक्स के भुगतान के लिए करदाता टैक्स (Tax) बचाने के विकल्पों की तलाश कर रहें हैं। तो ऐसे कई विकल्प हैं, जिनके माध्यम से आप भी अपना टैक्स बचा सकते हैं। यदि आप भी ऐसे ही विकल्पों की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। पढ़िए इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के ये हैं बेस्ट ऑप्शन…
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टैक्स सेविंग टिप्स (Tax Saving Tips) समय पर टैक्स का भुगतान करना हर करदाता का दायित्व है लेकिन टैक्स बचाने के लिए आयकर विभाग कई ऑप्शन देता है। आप भी टैक्स सेविंग का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। आज हम आपको वह ऑप्शन बताएंगे जिसके जरिए आप आसानी से आयकर अधिनियम के 80सी के तहत टैक्स बचा सकते हैं।
एफडी (FD)
5 साल वाले टेन्योर वाले एफडी में आप आयकर अधिनियम के 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये के टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि एफडी में 7 से 8 प्रतिशत तक का ब्याज ऑफर होता है। एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है, हालांकि इस पर टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं।
पीपीएफ (PPF)
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड के निवेशकों को भी कर छूट मिलती है। इसके लिए लॉक इन पीरियड खत्म हो जाना चाहिए। बता दें कि लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है। पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज पर टैक्स नहीं लगता है।
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (Equity Linked Savings Scheme)
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (Equity Linked Savings Scheme) में आप 1 साल में 1 लाख रुपये तक का टैक्स रिडेम्पशन कर सकते हैं। हालांकि इसमें कैपिटल गेंस टैक्स (Capital Gains Tax) लगाया जाता है। 10 फीसदी का कैपिटल गेंस टैक्स लगता है।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Savings Certificate)
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Savings Certificate) पर 6.8 फीसदी का ब्याज मिलता है। इस स्कीम में कोई रिस्क नहीं होता है। इस योजना में आप 1 वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये का टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं।
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लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance)
जीवन बीमा पॉलिसी में भी कर छूट मिलता है। इसमें आप 1.5 लाख रुपये तक के लिए टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं।
नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System)
नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) वालंटियर स्कीम है। इस स्कीम में भी आप इनकम टैक्स एक्ट के 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये तक का कर छूट पा सकते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि (Employees Provident Fund)
कर्मचारी भविष्य निधि (Employees Provident Fund) के जरिये भी टैक्स बचाया जा सकता है। इसमें आप 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme)
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme) में निवेशकों को कर छूट का लाभ मिलता है। यह लाभ 60 वर्षों से ज्यादा उम्र वाले निवेशकों को मिलता है।
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme)
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme) बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुरू की गई है। यह टैक्स फ्री स्कीम है यानी कि इसके ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है।