Delhi News: राजधानी दिल्ली की दुकानों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब दिल्ली में 23 और दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति मिल गई है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) की इस पहल से राजधानी में आर्थिक गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा मिल सकेगा और लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इन दुकानों को 24 घंटे खोलने के लिए श्रम विभाग की तरफ से सीएम के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था।
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सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान कमर्शल, रिटेल ट्रेड या बिजनेस कैटिगरी के हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार इन दुकानों पर कड़ी निगरानी रखेगी। दिल्ली शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट (Delhi Shop Establishment Act) 1954 के प्रावधानों और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब इसकी अंतिम मंजूरी देने के लिए एलजी के पास फाइल भेज दी गई है।
रात में महिला कर्मचारी की नहीं होगी ड्यूटी
जिन दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति मिली है, उनको दिल्ली शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट (Delhi Shop Establishment Act) 1954 की धारा 14, 15 व 16 के प्रावधानों और नियमों का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। गर्मियों में रात 9 से सुबह 7 बजे तक और ठंड के मौसम में रात 8 से सुबह 8 बजे के बीच किसी भी प्रतिष्ठान में महिला कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकेगी। दुकानों को निर्धारित समय के अंदर ही खोलना और बंद करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद हो सकते हैं। अगर ग्राहक इंतजार कर रहे हैं तो दुकान खोलने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अलग-अलग इलाकों में दुकानों को खोलने या बंद रखने का अलग-अलग समय तय हो सकता है और स्वामियों को उसका पालन करना होगा।
जानिए कितने लोगों ने किया था आवेदन
दिल्ली के श्रम विभाग (Labour Department) के पास 24 घंटे दुकानों को खोलने के लिए 33 लोगों ने आवेदन किया था। श्रम विभाग द्वारा इन आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की जांच की गई। जिसमें से 23 आवेदन पत्र सभी मानक पूरे करते पाए गए और उनको मंजूरी दे दी गई है। जबकि शेष 10 आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया अभी चल रही है।