सूर्यांश सिंह, ख़बरीमीडिया
Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे (Firecrackers) जलाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। जिसको लेकर कोर्ट ने पटाखे जलाने के तय किए गए टाईमिंग (Timing) में बदलाव किए है। अब मुंबई में शाम सात से रात दस बजे की जगह रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाए जाएगे। बॉम्बे हाई कोर्ट में वायु प्रदूषण (Air Pollution) के मामले में सुनवाई हुई है।
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आपको बता दें कि कोर्ट ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि राजधानी मुंबई (Capital Mumbai) में निर्माण कार्य बंद नहीं होंगे लेकिन कुछ निर्देश लागू होंगे। निर्माण कार्य के दौरान कंट्रक्शन मैटेरियल के वाहनों को ढंकना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र के 10 शहरों की प्रदूषण की रिपोर्ट को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Maharashtra Pollution Control Board) पेश करनी होगी। इस संबंध में काम करने के लिए एक समिति के गठन करने कहा गया है। समिति में 3 सदस्य होंगे। यह समिति साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करेगी जो कि बृहन्मुंबई नगर पालिका की दैनिक रिपोर्ट पर आधारित होगी। फिर रिपोर्ट को हाई कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा।
2 घंटे ही जलाए जा सकेंगे पटाखे
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली (Diwali) पर जलाए जाने वाले पटाखों के समय में भी बदलाव किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने शाम 7 से रात 10 बजे पटाखा जलाने का समय निर्धारित किया था जिसमें एक घंटे की कटौती करते हुए हाई कोर्ट ने रात 8 से 10 बजे कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साथ ही कहा कि राज्य सरकार और बीएमसी को प्रदूषण में नियंत्रण लाने के लिए अधिक सतर्कता से काम करना होगा।
19 नवंबर को कोर्ट की अगली सुनवाई
बीएमसी ने इस मामले मोबाइल ऐप शुरू किया है और हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number) भी जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि बीएमसी की साइट है लेकिन इन सभी को अपडेट करने की जरूरत है। बीएमसी के साथ अन्य महानगर पालिकाओं को भी अपना डाटा अपडेट करना जरूरी है। बताया गया है कि 19 नवंबर तक निर्माण से संबंधित कूड़ा के वाहनों को कहीं लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। हाई कोर्ट ने 19 नवंबर तक के लिए जो गाइडलाइंस जारी की थी उसी का पालन करना है।