Noida-ग्रेटर नोएडा के बिल्डर यह खबर जरूर पढ़ें
Noida News: नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों से जुड़ी बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) के बिल्डरों (Builders) की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ने वाली है। गौतमबुद्ध नगर प्रशासन (Gautam Buddha Nagar Administration) ने सभी बिल्डरों के लिए नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक नोएडा-ग्रेटर नोएडा की सभी सोसायटी के लिए 15 मई तक लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन (Lift Registration) कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

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एक अधिकारी के मुताबिक गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने जिले की सभी सोसायटियों में लिफ्टों का पंजीकरण (Lift Registration) करने की लास्ट डेट 15 मई तय की है, ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (Finance and Revenue) अतुल कुमार के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अन्दर सभी सोसायटियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अन्यथा, प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।”
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) की बढ़ती संख्या के बावजूद सोसायटियों में कम ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर भी चिंता जाहिर की है। अधिकारी के मुताबिक जिले की कुछ सोसायटियों में अभी भी लिफ्ट बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।
जानिए कैसे होगा लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन
लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम वित्त एवं राजस्व ऑफिस जाना होगा। वहां बिना किसी फीस के रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए लिफ्ट से जुड़े दस्तावेज, लॉग बुक समेत लिफ्ट की क्षमता जैसी अहम जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। हालांकि, तय समससीमा के बाज रजिस्ट्रेशन कराने पर फाइन भरने के बाद ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। शुरुआत में 7 दिनों तक जुर्माना 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगाया जाएगा। हालांकि, समय बढ़ने पर जुर्माने की दर भी बढ़ती जाएगी।
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जितनी देरी, उतना ज्यादा देना होगा जुर्माना
रजिस्ट्रेशन (Registration) की डेट निकलने के बाद 7 से 15 दिन के बीच 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भरना होगा। वहीं, 15 से 30 दिन के बीच 500 रुपये जुर्माना रोजाना देना होगा। 30 दिन से ज्यादा समय होने पर जुर्माने की दर 10,000 रुपये प्रतिदिन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी।

