Supertech: सुपरटेक पर नोएडा प्राधिकरण ने 35.80 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है।
Supertech News: सुपरटेक पर नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने 35.80 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। बता दें कि यह कार्रवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के नियमों का उल्लंघन करने और बिना शोधित किए सीवर जल (Sewer Water) को सीधे नाले में बहाने के आरोप में की गई है। पढ़िए पूरी खबर…

यह मामला सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक केपटाउन सोसायटी (Supertech Cape Town Society) का है। जहां प्राधिकरण की ओर से पर्यावरणीय कानूनों जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 व 2016 के तहत यह सख्त कदम उठाया गया है। साथ ही, सोसायटी का सीवर कनेक्शन भी काट दिया गया है और सोसायटी की एओए के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना सेक्टर-113 में शिकायत दी गई है।
ये भी पढ़ेंः Noida Airport से शुरू होंग इंटरनेशनल फ्लाइट..जल्दी से अपडेट पढ़ लीजिए
नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) के मुताबिक, सोसायटी को कई बार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को चालू करने और सीवरेज जल का शोधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। 27 जून को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम (CEO Dr. Lokesh M) के औचक निरीक्षण के दौरान यह मामला सामने आया था। उन्होंने पाया कि सोसायटी से निकलने वाला सीवरेज जल तीन स्थानों से सीधे मुख्य ड्रेन में बहाया जा रहा था, जो पूरी तरह अनशोधित था।
इसके बाद जल विभाग (Water Department) की टीम ने तीनों स्थानों से सीवरेज कनेक्शन काट दिए और 35.80 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब तक ऐसी आठ सोसायटियों पर जुर्माना और एफआईआर की कार्रवाई की जा चुकी है।
ये भी पढ़ेंः Noida News: नोएडा में कारोबारी ने पत्नी को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा, पुलिस हैरान
रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम न लगाने पर भी लगेगा जुर्माना
जिलाधिकारी ने भूगर्भ जल विभाग (Water Department) को निर्देश दिए हैं कि बारिश के मौसम में सभी हाउसिंग सोसायटियों, अपार्टमेंट्स, सरकारी भवनों व कार्यालयों में भूजल रिचार्ज सिस्टम की स्थिति की गहन समीक्षा की जाए। जिन स्थानों पर यह सिस्टम सक्रिय नहीं पाया गया या रिपोर्ट नहीं दी गई, उन पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सभी सरकारी भवनों व हाईराइज सोसायटियों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य रूप से सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं।

