School Fee: प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर राहत भरी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) के शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) की ओर से प्राइवेट स्कूलों (Private School) की फीस (Fee) बढ़ोतरी को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल बिना पूर्व अनुमति के फीस बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। आदेश में यह भी लिखा है कि सरकारी एजेंसियों की तरफ से जमीन हासिल करने वाले प्राइवेट, बिना सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षा निदेशालय की पूर्व अनुमति लिए बिना फीस में बढ़ोत्तरी नहीं कर सकते हैं। लेटर में डीएसईआर, 1917 के सेक्शन 17 का जिक्र किया गया है।
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फीस बढ़ाने से पहले करना होगा यह काम
डिप्टी डायरेक्ट एजुकेशन की ओर से भेजे गए लेटर में बताया गया है कि सभी प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल के हेड/स्कूल मैनेजर्स जिन्हें सरकारी एजेंसियों की ओर से भूमि आवंटित की गई है, उनको अगर फीस में बढ़ोतरी करनी है तो इसके लिए प्रपोजल भेजना होगा। इसके लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि नए सत्र में 2024-25 में फीस बढ़ोतरी के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लेटर में साफ साफ लिखा है कि अपूर्ण प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाएगा।
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शिकायत मिलने पर लिया जाएगा एक्शन
शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) ने यह भी कहा है कि स्कूलों की तरफ से भेजे प्रस्तावों की जांच निदेशक की तरफ से अधिकृत किसी अधिकारी या टीमों के जरिए की जाएगी। अगर स्कूल की तरफ से इस आदेश के संदर्भ में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो स्कूल ट्यूशन फीस/शुल्क में वृद्धि नहीं होगी। इसमें कहा गया है कि ऐसे स्कूलों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि जब तक शिक्षा निदेशक उनके प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे देते, तब तक वे कोई फीस नहीं बढ़ा सकते। ऐसी पूर्वानुमति के बिना किसी भी शुल्क में वृद्धि के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही वैधानिक प्रावधानों के मुताबिक स्कूल अपने खिलाफ कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा।