Greater Noida West : कभी फ्लैट खरीदार फ्लैट के पजेशन को लेकर, तो कभी फ्लैट की रजिस्ट्री को लेकर सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों लोग बिल्डर की ठगी का शिकार हो चुके हैं। अब ताजा मामला आम्रपाली लेजर पार्क सोसायटी में अवैध तरीके से बन रहे मंदिर को लेकर है। आरोप है कि मंदिर के नाम पर अस्थाई AOA की मिलिभगत से अवैध कब्जे का खेल चल रहा है। जिसके खिलाफ NBCC, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट रिसीवर को निवासी ने शिकायत भेजी है।
क्या है पूरा मामला
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मौजूद अम्रपाली लेजर पार्क हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट खरीदार अजीत कुमार ने ख़बरीमीडिया को बताया कि उनका फ्लैट सोसायटी के टावर बी-4 में है। शुक्रवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी पर जब वो फ्लैट देखने आए तो उनके फ्लैट के सामने एक मंदिर बनाया जा रहा था। जब उन्होंने नक्शे से मिलान किया तो पता चला कि यह मंदिर बिल्कुल अवैध है और अस्थाई रूप से बनाया जा रहा है।”
अजीत कुमार ने आगे कहा, “अस्थाई एओए के अध्यक्ष इस अवैध मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। एओए इस मंदिर के नाम पर सोसाइटी की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। जिसके खिलाफ मैं और सभी निवासी आवाज उठा रहे हैं। जब फ्लैट रजिस्ट्री के समय ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम सर्वे करेगी तो इस पर सवाल जरूर खड़ा किया जाएगा और लोगों को नुकसान भी होगा। क्योंकि अवैध निर्माण करने पर रजिस्ट्री में समस्या पैदा होती है। इसलिए मैं इस अवैध मंदिर के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं।”
अजीत कुमार ने इसके खिलाफ एनबीसीसी, कोर्ट रिसीवर और सुप्रीम कोर्ट को शिकायत भेजी है। उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वह पुलिस को भी शिकायत देंगे और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में भी अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। यह केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए गलत है। अजीत सिंह का कहना है कि इस मामले में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को भी एओए के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
कानून क्या कहता है?
प्राधिकरण के अनुसार, किसी भी हाईराइज़ सोसायटी परिसर में मंदिर बनाने से पहले कुल फ्लैटों की संख्या के 2/3 हिस्से से NOC जरूरी है। अगर कोई बिना इसके मंदिर बनवा रहा है तो ये कानूनी रूप से अवैध है।