Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार (Aadhaar) से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी लास्ट डेट (Last Date) पिछले साल ही समाप्त हो गई थी और जिन लोगों ने इसे पहले लिंक नहीं कराया था, उनके पैन कार्ड निष्क्रिय (pan card Inactive) कर दिए गए हैं। पैन कार्ड (PAN card) बंद होने से इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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जब कोई इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने जाता है तो उसे पैन कार्ड की भी जरूरत होती है। अब अगर आपने समय सीमा तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है और पैन आपका एक्टिव नहीं है तो आप सोच रहे होंगे कि अब आईटीआर कैसे भरें। बिना पैन कार्ड के रिटर्न भरना मुश्किल है लेकिन दाखिल किया जा सकता है।
पैन कार्ड एक्टिव न होने पर आप आधार के माध्यम से आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। नए वित्तीय वर्ष अब 1 अप्रैल से शुरू होगा और इसके साथ ही आयकर रिटर्न दाखिल करने में तेजी आने लगेगी। 31 मार्च को खत्म होने वाले वर्तमान वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा जुलाई तक है। यानी वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए जिन करदाताओं को ऑडिट की जरूरत नहीं है, वे 31 जुलाई 2024 तक बिना जुर्माने के आईटीआर भर सकते हैं।
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अगर पैन काम नहीं करता है, तो टैक्स भरने वालों को आधार ओटीपी की मदद से आईटीआर दाखिल करना होगा। बंद पैन के मामले में, आधार ओटीपी सत्यापन (Otp Verification) की मदद से आईटीआर दाखिल किया जा सकता है। फिर टैक्स भरने वाले को रिटर्न के सत्यापन के लिए वैकल्पिक तरीकों जैसे नेट बैंकिंग, एटीएम आदि के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड जनरेट करना होगा।
अगर आपका रिफंड हो रहा है तो इसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया था कि जिस करदाता का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उसका आयकर रिफंड फंस जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून 2023 थी। पैन को अभी भी आधार से लिंक किया जा सकता है लेकिन करदाता को इसके लिए कुछ भुगतान करना होगा।